रायपुर 10 अगस्त 2010, रायपुर विकास प्राधिकरण की इन्द्रप्रस्थ फेज – 2, रायपुरा की आवासीय योजना का प्रारुप छत्तीसगढ़ राजपत्र के 30 जुलाई अंक में प्रकाशित कर दिया गया है. छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 50 (3) के अन्तर्गत प्रकाशित योजना 53.23 हेक्टेयर अर्थात 131.48 एकड़ की है. आवासीय योजना का प्रारुप अभिन्यास का प्राधिकरण के शास्त्री चौक स्थित कार्यालय के ' डी ब्लॉक ' तीसरी मंजिल में निरीक्षण किया जा सकता है. प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अमित कटारिया के अनुसार योजना से प्रभावित कोई भी व्यक्ति योजना के संबंध में अपना लिखित सुझाव या आपत्ति 28 अगस्त तक दे सकता है. श्री कटारिया के अनुसार योजना के अभिन्यास में 58 विभिन्न श्रेणी के कुल 368 भूखंड सहित स्कूल, नर्सिंग होम, सेक्टर स्तर का व्यावासिक परिसर, उद्यान इत्यादि सहित आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों के लिए अलग से भूमि का प्रावधान किया गया है.
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