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Jul 20, 2015

नगर विकास स्कीम के प्रावधानों के अनुरुप कार्य करें – श्री संजय श्रीवास्तव

रायपुर, 20 जुलाई 2015, रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव ने कहा है कि प्राधिकरण नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के नियम 49 नगर विकास की स्कीम में दिए गए प्रावधानों के अनुसार कार्य करें. यह बात उन्होंने  आज प्राधिकरण कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ परिचय बैठक में कही. उन्होंने कहा अधिकारी एवं कर्मचारी कार्य की गुणवत्ता के साथ ही काम तेजी से हो यह भी सुनिश्चित करें. बैठक में सीईओ श्री एम.डी. कावरे, अतिरिक्त सीईओ श्री यू.एस. अग्रवाल और मुख्य अभियंता श्री जे.एस. भाटिया, अधीक्षण अभियंता श्री पी. आर. नारंग, लेखाधिकारी श्री संदीप सिंह पाल भी उपस्थित थे.
     आरडीए की सीईओ श्री कावरे ने आज सभी शाखा के अधिकारियो से नए अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव का परिचय करवाया. अध्यक्ष ने आज बारी बारी से प्रशासनिक शाखा, लेखा शाखा, स्टोर शाखा, योजना शाखा, एमआईएस, तकनीकी शाखा के अधिकारियों और कर्मचारियों से सीधे चर्चा की
और उनके कार्य तथा कार्य की प्रकृति की जानकारी ली. श्री श्रीवास्तव ने कहा कि नगर तथा ग्राम निवेश के नियमों के अंतर्गत गृह निर्माण के विकास. बाजार के केन्द्रों, सांस्कृतिक व प्रशासनिक केन्द्रों सहित वाणिज्यिक तथा औद्योगिक प्रयोजन सहित मार्गो व सड़क विकास तथा परिवेश से संबंधी सुधार कार्य भी शामिल है. प्राधिकरण को नए कार्य भी करना है. इसीलिए अधिकारीगण नए कार्यों का बारे में नए प्रस्ताव प्रस्तुत करें. प्राधिकरण की इस परिचय बैठक में अध्यक्ष ने अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा कि वे उनके कार्य से संबंधित यदि कोई समस्या हो तो उसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी से कहें और वे अपनी समस्याएं उन्हें सीधे भी बता सकते हैं.