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Aug 6, 2014

1692 एकड़ की होगी नगर विकास योजना क्रमांक - 5

नगर विकास योजना क्रमांक - 5 के आशय की घोषणा
आरडीए ने योजना का मानचित्र व चतुर्सीमा किया सार्वजनिक

रायपुर, 06 अगस्‍त 2014. रायपुर के मॉस्टर प्लॉन को लागू करने की दिशा में रायपुर विकास प्राधिकरण जो छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में दिए गए प्रावधानों के अनुरुप रायपुर में नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी है व्दारा नगर विकास योजना क्रमांक 5 तैयार करने के आशय की घोषणा कर दी है. एक अगस्त को छत्तीसगढ़ राजपत्र में की गई घोषणा के अनुसार डूमरतराई, देवपुरी अमलीडीह, फुंडहर, लाभांडीह एवं जोरा (सभी के भाग) में नगर विकास योजना क्रमांक 5 तैयार की जाएगी. नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकारी व्दारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन राजपत्र के भाग -1 में नगर विकास योजना क्रमांक 5 बनाने की घोषणा की है. राजपत्र के अतिरिक्त रायपुर से प्रकाशित तीन हिन्दी व दो अग्रेंजी समाचार पत्रों में भी नगर विकास योजना तैयार करने की घोषणा का प्रकाशन किया गया है.
नगर विकास योजना के लिए राजपत्र व समाचार पत्रों में योजना की चतुर्सीमाओं में आने वाले खसरा नंबरों तथा क्षेत्र के नाम का उल्लेख किया गया है. योजना के तीन भाग होंगे जिनमें पार्ट ए, बी व सी है. इन तीनों भागों की चतुर्सीमाएं सूचना में दी गई है. नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकारी व्दारा इसके अतिरिक्त चतुर्सीमाओं को दर्शाने वाला खसरा मानचित्र भी प्राधिकरण की वेबसाईट आरडीए डॉट कॉम पर उपलब्ध करा दिया है. यह मानचित्र प्राधिकरण कार्यालय, कार्यालय कलेक्टर रायपुर, आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर तथा संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश रायपुर के कार्यालय में भी अवलोकन के लिए उपलब्ध करा दिया गया है.

 प्राधिकरण ने गत 5 जून को राज्य शासन को नगर विकास योजना क्रमांक 5 तैयार करने के लिए एक प्रस्ताव प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने के लिए भेजा था. इस प्रस्ताव के अनुसार योजना क्षेत्र में स्वीकृत अभिन्यास, आबादी, निर्मित क्षेत्र, हरित क्षेत्र तथा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्र को शामिल नहीं करने का उल्लेख था. प्राधिकरण ने इस प्रस्ताव में कहा था कि नगर विकास योजना के क्रियान्‍वयन से रायपुर शहर के मास्‍टर प्‍लान के अनुसार मुख्‍य मार्गों को जोड़ने वाली सड़कों का भी विकास हो सकेगा. इस प्रस्ताव पर आवास एवं पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन व व्दारा 12 जून को डूमरतराई, देवपुरी अमलीडीह, फुंडहर, लाभांडीह एवं जोरा में नगर विकास योजना क्रमांक 5 बनाने की सैध्दांतिक प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है.
नगर विकास योजना क्रमांक 5 के पार्ट ए डूमरतराई, देवपुरी, अमलीडीह व फुंडहर का क्षेत्र शामिल है. तथा इसका अनुमानित क्षेत्रफल लगभग 1020 एकड़ है. पार्ट बी में फुंडहर, लाभांडीह एवं जोरा का क्षेत्र शामिल है तथा इसका अनुमानित क्षेत्रफल लगभग 641 एकड़ है. पार्ट सी में पूर्व एवं प्रस्तावित नगर विकास योजना को मुख्य मार्गों से जोड़ने वाली मास्टर प्लॉन 2021 (पुनर्विलोकित) के सभी सड़कों का विकास प्रस्तावित है. इसका अनुमानित क्षेत्रफल लगभग 31 एकड़ है. इस प्रकार योजना का कुल संभावित क्षेत्रफल 1692 एकड़ है. प्रस्ताव के अनुसार पार्ट ए एवं पार्ट बी के अनुमानित रकबों के अन्तर्गत स्वीकृत अभिन्यास, आबादी, निर्मित क्षेत्र, हरित क्षेत्र एवं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय आदि का क्षेत्र शामिल नहीं किया जाएगा.