रायपुर, 14 मार्च 2016, रायपुर विकास
प्राधिकरण व्दारा आवंटितियों को एकमुश्त राशि का भुगतान करने पर सरचार्ज राशि में
दी जा रही छूट 31 मार्च तक ही दी जाएगी. प्राधिकरण के संचालक मंडल के
फैसले के बाद आवासीय
संपत्तियों की सरचार्ज राशि पर 50 प्रतिशत, व्यावसायिक संपत्तियों पर सरचार्ज राशि पर 40 प्रतिशत तथा
शैक्षणिक संपत्तियों पर सरचार्ज राशि पर 45 प्रतिशत की छूट दी जा रही है. यह छूट 3
लाख रुपए तक के सरचार्ज राशि पर ही मिलेगी.
प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव के अनुसार आवंटितियों के लगातार
अनुरोध के बाद रायपुर विकास प्राधिकरण ने बकाया राशि का एक मुश्त भुगतान करने के
लिए ही यह छूट दी है. श्री श्रीवास्तव के अनुसार यह छूट 31 मार्च 2016 तक मिलेगी. इस
छूट से बकायादारों को काफी लाभ होगा फलस्वरुप वे एक मुश्त राशि जमा कर सकेंगे. प्राधिकरण
के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एम.डी. कावरे के अनुसार सरचार्ज की छूट की
जानकारी पा कर आवंटिति प्राधिकरण कार्यालय आ कर एक मुश्त राशि जमा करने लगे हैं
किन्तु जो 31 मार्च तक एक मुश्त राशि जमा नहीं करेंगे तो वे इस छूट का लाभ नहीं ले
पाएंगे क्योंकि प्राधिकरण के संचालक मंडल ने इस हेतु 31 मार्च तक की ही स्वीकृति
दी है.