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Mar 18, 2015

ट्रांसपोर्टनगर में निर्माण नहीं करने वालों के पट्टे निरस्त करेगा आरडीए

निर्धारित उपयोग से अलग निर्माण करने वालों पर कार्रवाई की अनुशंसा
रायपुर, 18 मार्च 2015, डॉ. खूबचंद बघेल ट्रांसपोर्टनगर रावांभाठा में आवंटित भूखंडों में निर्माण नहीं करने वाले भूखंडों को निरस्त कर पुर्नप्रवेश की कार्रवाई की जाएगी. रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री महादेव कावरे ने आज स्थल निरीक्षण के दौरान यह
पाया कि कई भूखंड स्वामियों ने आज तक आवंटित भूखंड पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया है. प्राधिकरण के राजस्व अधिकारी के अनुसार कुछ अवधि पहले 62 भूखंड स्वामियों को आवंटन के एक वर्ष के भीतर निर्माण कार्य नहीं करने के कारण कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. नोटिस में यह कहा गया था कि भूखंडधारियों को भवन निर्माण के लिए एक वर्ष की अवधि में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर भवन का निर्माण करना था किन्तु उक्त अवधि के बाद भी भवन निर्माण नहीं कराया गया है जो पट्टे की शर्तों का उल्लघंन है. इसके बाद भी इन व्यावसायिक भूखंडों पर निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है.
इसलिए प्राधिकरण अब पट्टे की शर्तों का उल्लघंन करने के कारण इनके पट्टे निरस्त कर उस पर पुर्नप्रवेश की कार्रवाई करेगा. स्थल निरीक्षण के दौरान यह बात भी सामने आई कि वेयर हाऊस प्रयोजन के लिए निर्धारित भूखंडों पर दुकानों का निर्माण कर पूरा काम्पलेक्स खड़ा कर लिया गया है. अतः ऐसे भवनों पर नियमानुसार कार्रवाई के लिए नगर निगम बीरगांव को अनुशंसा की जाएगी.