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Mar 27, 2016

आरडीए की सरचार्ज की छूट 31 मार्च तक ही

सरचार्ज राशि में 40 से 50 प्रतिशत तक दी जा रही है छूट
रायपुर, 27 मार्च 2016, रायपुर विकास प्राधिकरण व्दारा बकाया राशि के सरचार्ज में दी जा रही छूट 31 मार्च तक ही मिलेगी। इसके बाद जो भी बकाया राशि होगी उसमें आवंटितियों को बिना किसी छूट के पूरी राशि जमा करनी होगी. प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव व्दारा जनता की काफी समय से की जा रही मांग पर गत 9 फरवरी को संचालक मंडल में रखे गए सरचार्ज राशि में छूट के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी. उधर प्राधिकरण की बकाया राशि भी लगातार बढ़ कर 20 करोड़ रुपए हो गई थी इसलिए इस फैसले से न्यून निम्न आय वर्ग के डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी आवास योजना के फ्लैट्धारियों सहित कई बड़े बकायादारों को राहत मिली है.
प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एम.डी. कावरे के अनुसार ऐसे बकायादार जिनकी बकाया राशि पर सरचार्ज की राशि 3 लाख रुपए तक है उन्हें संपूर्ण बकाया राशि का एक मुश्त जमा करने पर सरचार्ज राशि में छूट दी गई है. इससे आवासीय संपत्तियों पर सरचार्ज राशि पर 50 प्रतिशत, व्यावसायिक संपत्तियों पर सरचार्ज राशि पर 40 प्रतिशत की तथा शैक्षणिक संपत्तियों पर सरचार्ज राशि पर 45 प्रतिशत की छूट दी जा रही है. यह छूट 31 मार्च 2016 तक ही मिलेगी. कई बकायादारों ने जिन्होंने काफी समय से राशि का भुगतान नहीं किया था वे भी लगातार प्राधिकरण आकर राशि जमा कर सरचार्ज की छूट का लाभ ले रहे हैं. उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण व्दारा काफी समय बाद यह छूट फिर से दी गई है.