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Oct 20, 2010

इन्द्रप्रस्थ आवासीय योजना - 2 की सुनवाई पूरी

रायपुरा में भूखंड उपलब्ध कराने की योजना


146 में से 84 आपत्तिकर्ता ही उपस्थित हुए
रायपुर 20 अक्टूबर 2010, नगर विकास योजना - 01 के अन्तर्गत आने वाली इन्द्रप्रस्थ आवासीय योजना फेज 2 के भूअर्जन के संबंध में आज आपत्तिकर्ताओं की दो दिनी सुनवाई पूरी हो गई.रायपुर विकास प्राधिकरण ने 30जुलाई को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 50 (3) के अन्तर्गत योजना का प्रारुप प्रकाशन कर भूस्वामियों से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किए थे.प्राप्त आपत्तियों पर प्राधिकरण द्वारा गठित समिति के सदस्यों श्री अमित कटारिया मुख्य कार्यपालन अधिकारी रायपुर विकास प्राधिकरण,श्री रमेश शर्मा अतिरिक्त कलेक्टर रायपुर तथा श्री जाहिद अली संयुक्त संचालक संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश छत्तीसगढ़ द्वारा 84आपत्तिकर्ताओं की लिखित आपत्ति पर आज व्यक्तिगत रुप से उनकी सुनवाई की. प्राधिकरण को 30 जुलाई तक 146 लिखित आपत्तियां प्राप्त हुई थी. दो दिन की सुनवाई के बाद अब समिति अपना प्रतिवेदन तैयार कर प्राधिकरण को सौंपेगी जिसे प्राधिकरण संचालक मंडल में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा.संचालक मंडल के अनुमोदन के बाद योजना का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ शासन को भेजा जाएगा.शासन की स्वीकृति के बाद छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन के उपरांत योजना लागू हो जाएगी.
        प्राधिकरण की रायपुरा में इन्द्रप्रस्थ डुप्लेक्स के साथ प्रस्तावित इस योजना से नागरिकों को एक अच्छी आवासीय कालोनी में सुविधाजनक भूखंड मिलेंगे.योजना क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का सबसे पहला रिक्रिएशन पार्क व अन्तर्राष्ट्रीय स्वीमिंग पूल का निर्माण भी होगा जिसका गत दिनों मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह ने भूमि पूजन किया था.योजना क्षेत्र में प्राधिकरण ने डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी आवास योजना के अन्तर्गत 972 फ्लैट्स का निर्माण कर आवंटन किया गया है. साथ ही क्षेत्र में विशेषीकृत व्यावसायिक क्षेत्र भी विकसित किए जाने की योजना है.