पात्रता रखने वाला कोई भी संस्था,
व्यक्ति प्लॉट के लिए कर सकता है
आवेदन
उच्चतम दर देने वाले को ही
आवंटन करने का नियम
रायपुर, 18 अक्टूबर 2016, रायपुर विकास प्राधिकरण प्रशासन ने स्पष्ट
किया है कि कमल विहार में बिजनेस सहित अन्य सभी प्लॉटों के आवंटन के लिए किसी भी
संस्था को एक साथ बड़ी संख्या में थोक में भूखंडों का आवंटन नहीं किया है और न ही
गुपचुप तरीके से भूखंडों आवंटन किया जा रहा है. भूखंडों आवंटन पूरी पारदर्शिता और
नियमों के साथ किया जा रहा है. विक्रय किए जाने वाले सभी प्लॉटों की जानकारी
मानचित्र सहित प्राधिकरण की वेबसाईट आरडीए डॉट कॉम पर उपलब्ध है.
प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एम.डी. कावरे ने कहा है कि भूखंड
आवंटन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत किसी भी संस्था या व्यक्ति व्दारा सीधे
निविदा या आवेदन दिया जा सकता है. निर्धारित दर से उच्चतम दर पर निविदा देने वाले
आवेदक को ही बिजनेस के भूखंडों का आवंटन किया जाता है. प्राधिकरण न लाभ न हानि के
आधार पर योजनाओं का क्रियान्वयन करता है तथा इसी आधार पर भूखंडों का भी आवंटन किया
जाता है.
व्यावसायिक योजनाओं के बारे में श्री कावरे ने कहा कि नगर तथा ग्राम निवेश
विभाग व्दारा छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 49 में उल्लेखित नियम के अनुसार कमल विहार
के अभिन्यास हेतु योजना के 5 प्रतिशत क्षेत्र में ही व्यावसायिक भूखंड विकसित किए
गए हैं जो नगर तथा ग्राम निवेश विभाग व्दारा अनुमोदित है. कमल विहार के सेन्ट्रल
बिजनेस डिस्ट्रिक्ट (सी.बी.डी) में भी इसी नियम के अनुसार भूखंडों का आवंटन किया
जा रहा है. उन्होंने कहा कि नियमों में यह भी स्पष्ट है कि एक व्यक्ति अधिकतम दो
प्लाट ही ले सकता है.