भू-राजस्व बकाया की वसूली में पहले
नोटिस
फिर चल – अचल संपत्ति की कुर्की का
प्रावधान
रायपुर, 21 जून 2017, रायपुर विकास
प्राधिकरण ने अपनी पुरानी योजनाओं में बकाया राशि की वसूली के लिए अब भू राजस्व
संहिता के अंतर्गत राशि वसूल करने का निर्णय लिया है. इसके अंतर्गत रायपुर के तहसीलदार
को प्राधिकरण व्दारा लगभग 2 करोड़ रुपए की वसूली के लिए 240 रेव्हन्यू रिकवरी
सर्टिफिकेट (आरआरसी) भेजे गए हैं.

प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एम.डी. कावरे के
अनुसार छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत धारा 63 (क) में
बकाया राशि की वसूली की प्रक्रिया दी गई है. इस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण की
कई योजनाओं के ऐसे आवंटिति जो लंबे समय से राशि का भुगतान नहीं कर रहे हैं तथा पूर्व
के ऐसे आवंटिति जिनका आवंटन निरस्त किया जा चुका है उन पर भूभाटक अथवा किश्तों की
राशि का बकाया है वह वसूल की जाती है. उल्लेखनीय है कि तहसीलदार व्दारा ऐसी वसूली
के अंतर्गत पहले संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी किया जाता है. राशि जमा करने पर
कोई कार्रवाई नहीं की जाती किन्तु नोटिस जारी किए जाने के बाद भी यदि राशि जमा
नहीं की जाती है तो चल व अचल संपत्ति की कुर्क करने की कार्रवाई भी की जाती है. श्री
कावरे के अनुसार प्राधिकरण के योजना के बकायादारों को बार बार नोटिस दिए जाने के
बावजूद भी उनके व्दारा लंबे समय से राशि जमा नहीं कराई जा रही है और न ही बकायादार
इसके प्रति गंभीर है. इसलिए मजबूरी में प्राधिकरण को ऐसी कार्रवाई करना पड रहा है.