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Apr 29, 2015

आरडीए ने 1700 भूखंड किए फ्रीहोल्ड

30 साल की लीज अवधि पूरी, 800 को भेज रहे सूचना
रायपुर 29 अप्रैल 2015, राज्य शासन व्दारा रायपुर विकास प्राधिकरण की योजनाओं के आवासीय भूखंडों को फ्रीहोल्ड करने की सुविधा देने के बाद से रायपुर विकास प्राधिकरण ने 1700 भूखंड फ्रीहोल्ड कर दिए हैं. वहीं विभिन्न योजनाओं में जिन 800 भूखंडों व भवनों की 30 साल की लीज अवधि समाप्त हो रही है उन्हें लीज नवीनीकरण की सूचना भेजी जा रही है.
आरडीए के सीईओ श्री एम. डी. कावरे ने आज कार्यालय में हुई एक बैठक में राजस्व शाखा को निर्देश दिया है कि वे प्राधिकरण की जिन योजनाओं की भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उनमें आने वाले सभी भूखंडों के फ्रीहोल्ड के आवेदनों का तुरंत निपटारा करें. उन्होंने कहा कि प्राधिकरण के आधिपत्य की ऐसी भूमि जो नजूल, शासकीय व अन्य भूमि है तथा राजस्व रिकार्ड में किन्ही कारणों से प्राधिकरण के नाम पर दर्ज नहीं हुई है, उसके संबंध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई की जाए ताकि प्राधिकरण के नाम पर भूमि दर्ज की जा सके. इससे अन्य आवंटितियों की संपत्ति फ्रीहोल्ड की जा सके. बैठक में बताया गया कि देवेन्द्रनगर, शैलेन्द्रनगर, कटोरातालाब, इन्द्रप्रस्थ रायपुरा, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी आवास योजना के अतंर्गत संपत्तियों को नियमित रुप से फ्रीहोल्ड किया जा रहा है. 
उल्लेखनीय है कि फ्रीहोल्ड का अर्थ है कि आवासीय भूखंड के फ्रीहोल्ड होने पर आवंटितियों को भविष्य में प्राधिकरण को कोई भूभाटक नहीं देना होगा और ना ही उसे अपने भूखंड के विक्रय करने के लिए किसी प्रकार की अनुमति लेनी होगी. फ्रीहोल्ड होने के बाद आवंटिति भूभाटक और विक्रय की अनुमति लेने की औपचारिकता से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं.

 सन् 1963 से नगर सुधार न्यास और 1977 से रायपुर विकास प्राधिकरण के अस्तित्व में आने के बाद से आवंटित भूखंड व भवन 30 साल के पट्टे अर्थात लीज पर दिए गए थे. इनमें अधिकांश की लीज अवधि समाप्त हो गई है या समाप्त होने वाली है. प्राधिकरण व्दारा नियमित रुप से आवंटितियों की संपत्ति की लीज का नवीनीकरण कर रहा है. वर्तमान में 800 आवासीय भूखंड तथा भवनों की लीज अवधि पूरी हो रही है. इसलिए ऐसे सभी आवंटितियों को प्राधिकरण लीज नवीनीकरण कराने के लिए सूचनाएं भेज रहा है ताकि वे समय रहते ही लीज का नवीनीकरण करा सकें.