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Mar 15, 2016

शैलेन्द्रनगर के खाली भूखंडों को भी मिलेगी आरडीए की नोटिस


रायपुर, 15 मार्च 2016, शैलेन्द्रनगर योजना में कई सालों से रिक्त पड़े भूखंडों पर मकान नहीं बनाने वालों को अब अनुबंध की शर्तों के अनुसार नोटिस दी जाएगी. प्राधिकरण के सीईओ श्री एम.डी. कावरे के अनुसार आज स्थल निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि जिन लोगों ने सालों पहले शैलेन्द्रनगर योजना में आवासीय भूखंड लिया है और उस पर भवन का निर्माण नहीं किया है इसका आश्य यह है कि उन्हें आवासीय भूखंडों की आवश्यकता नहीं है. इसीलिए उनसे नोटिस दे कर पूछा जाएगा कि क्यों न अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं करने पर भूखंड का पट्टा निरस्त करते हुए उस पर पुन प्रवेश कर लिया जाए.
एक माह में 427 आवंटितियों ने सरचार्ज की छूट का लिया लाभ  
रायपुर, 15 मार्च 2016, रायपुर विकास प्राधिकरण व्दारा 50 प्रतिशत सरचार्ज में छूट का लाभ लेने के लिए अब आवंटिती लगातार कार्यालय में आ कर अपनी बकाया राशि का भुगतान कर रहे हैं. प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एम.डी. कावरे ने अनुसार पिछले एक माह में कुल 427 आवंटितियों ने छूट का लाभ लिया है. इन आवंटितियों व्दारा एक मुश्त राशि जमा करने पर प्राधिकरण कोष में लगातार बकाया राशि जमा भी हो रही है. प्राधिकरण ने काफी समय बाद आवंटितियों की लगातार मांग पर सरचार्ज राशि में छूट प्रदान की है.

उल्लेखनीय है कि रायपुर विकास प्राधिकरण व्दारा 31 मार्च तक आवंटितियों को एकमुश्त राशि का भुगतान करने पर आवासीय संपत्तियों की सरचार्ज राशि पर 50 प्रतिशत, व्यावसायिक संपत्तियों पर 40 प्रतिशत तथा शैक्षणिक संपत्तियों पर 45 प्रतिशत सरचार्ज राशि  में छूट दी जा रही है. यह छूट 3 लाख रुपए तक के सरचार्ज राशि पर ही मिलेगी. इस छूट का लाभ 31 मार्च तक ही मिलेगी.