14 संशोधन प्रस्तावों में से दो प्रस्तावों में आई छह आपत्तियां
अपर मुख्य सचिव ने निराकरण करने के दिए निर्देश
रायपुर, 17 अगस्त 2021/ छत्तीसगढ़ शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग व्दारा रायपुर विकास प्राधिकरण की नगर विकास योजना कमल विहार के लेआऊट प्लॉन में संशोधन (आर-7) के लिए आज रायपुर के सर्किट हॉऊस में योजना के भूखंड स्वामियों को आमंत्रित कर जनसुनवाई की। यह सुनवाई छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 74 के अंतर्गत पुनर्विलोकन किए जाने हेतु प्रस्तावित संशोधनों से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को युक्तियुक्त अवसर देने हेतु की गई थी। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू और रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. अय्याज तांबोली उपस्थित थे। लेआऊट में कुल 14 संशोधन का प्रस्ताव दिया गया था जिसमें मात्र दो प्रस्तावों में ही आपत्तियां आई।
कमल विहार योजना के लेआऊट संशोधनों हेतु सेक्टर 1 में राजस्व सीमांकन के कारण श्मशान क्षेत्रफल में वृध्दि, सेक्टर 1 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार भूमि स्वामियों की भूमि पृथक कर भूस्वामियों के बीच भूमि का आदान प्रदान करते हेतु भूमि को एक चक करने, सेक्टर6 में कब्रिस्तान की भूमि को अनुरोध किए जाने पर एक चक करने, सेक्टर 7बी में 5 एकड़ बड़े व्यावसायिक भूखंड को 117 भूखंड में विभाजित करने, सेक्टर 8बी में मंदिर के लिए पहुंच मार्ग देने के लिए आवासीय भूखंडों को स्थानांतरित करने, सेक्टर 9 में लेआऊट में 102 बड़े सार्वजनिक व अर्ध्दसार्वजनिक भूखंडों को को 167 छोटे भूखंडों में परिवर्तित करने, सेक्टर 10 में नर्सरी स्कूल (शैक्षणिक) के बड़े भूखंड को छोटा कर 5 अतिरिक्त आवासीय भूखंड बनाने, सेक्टर 11ए में नर्सिंग होम के बड़े भूखंड को 2 छोटे नर्सिंग होम तथा 8 आवासीय भूखंड में परिवर्तित करने तथा शैक्षणिक भूखंड में हायर सेकेन्डरी स्कूल के स्थान पर शैक्षणिक संस्था का उल्लेख किए जाने, सेक्टर 12 के लेआऊट में 8 बड़े व्यावसायिक भूखंडों को 60 छोटे भूखंडों में परिवर्तित करने, सेक्र 13 के लेआऊट में 7 बड़े व्यावसायिक भूखंडों को 58 छोटे भूखंडों में परिवर्तित करने, सेक्टर 14ए में ईडब्लूएस के आरक्षित भूखंडों में भूमि स्वामियों के अनुरोध पर उनकी भूमि के पास ही विकसित भूखंडों का आवंटन किए जाने हेतु भूखंडों का प्रावधान किए जाने, सेक्टर14बी व 15सी में सड़क के साथ यूटिलिटी हेतु आरक्षित भूमि पर ग्राम वासियों के उपयोग हेतु धरसा के स्थान पर आवागमन हेतु रास्ता दिए जाने का प्रावधान किए जाने तथा कमल विहार योजना के सभी सेक्टरों में ईडब्लूएस के स्थान पर ईडब्लूएस / एलआईजी अफोर्डेबल हॉऊसिग का उल्लेख करने हेतु प्रस्ताव रखा गया था।
जनसुनवाई में मात्र दो संशोधन प्रस्तावों में कुल छह आपत्तियां आई जिनमें कुछ आवंटितियों के भूखंड पहले श्मशान की भूमि के पीछे थे जो नए प्रस्ताव में साथ लग रहे हैं। इससे उनके भूखंडों से दूर करने के लिए चार आवंटितियों व्दारा राज्य शासन को अपनी आपत्ति प्रस्तुत की।
छत्तीसगढ़ शासन के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू ने आपत्तियों को सुनने के बाद कहा कि मुख्य रुप से लोगों व्दारा इस बात पर आपत्ति की गई है कि उनके भूखंडों का स्थान तो नहीं बदला गया है किन्तु उनके भूखंड का नंबर बदल दिया गया है। दूसरी आपत्ति इस बात को लेकर थी कि उनके भूखंड का स्थान तो नहीं बदला गया है किन्तु उनके भूखंड अब कब्रिस्तान के पास आ गए है। इसे हटाया जाए। श्री साहू ने उपस्थित आपत्तिकर्ताओं से कहा कि वे 24 अगस्त प्रात 11.30 बजे रायपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी से मिल कर अपनी शिकायतों का निराकरण कराए। इन आपत्तियों के निराकरण के बाद ही लेआऊट में संशोधन होगा।
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