एक मुश्त भुगतान करने पर ही मिल रही छूट
रायपुर, 29 नवंबर 2017, आरडीए की विभिन्न योजनाओं में
रहने वाले निवासियों को उनके बकाया राशि में 50 प्रतिशत की छूट मिल रही है. यह छूट
सिर्फ आवासीय उपयोग के भूखंडों व भवनों के लिए 30 दिसंबर 2017 तक ही दी जा रही है.
छूट एकमुश्त बकाया राशि जमा करने पर ही मिलेगी. प्राधिकरण की
मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एम.डी. कावरे ने बताया कि गत अगस्त में भी प्राधिकरण
व्दारा सरचार्ज राशि में 30 प्रतिशत की छूट दी गई थी जिसके कारण काफी लोगों ने छूट
का लाभ लिया था. उन्होंने बताया कि प्राधिकरण की समस्त योजनाओं में वर्तमान में आवासीय
में कुल 11,184 आवासीय आवंटिती हैं, जिनसे प्राधिकरण को किश्त किराया, भूभाटक, वाटर
चार्जेस, मेंटेनेन्स
चार्ज आदि के मद में राजस्व की प्राप्ति होती है. श्री कावरे ने बताया कि सरचार्ज
में छूट देने से आवंटिति राशि की बचत को देखते हुए अधिक से अधिक राशि जमा करते
हैं. इसलिए प्राधिकरण व्दारा यह छूट दी जा रही है.
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