आवासीय संपत्तियों में एक मुश्त भुगतान करने पर ही मिलेगी छूट
रायपुर, 10 नवंबर 2017, रायपुर विकास प्राधिकरण के संचालक
मंडल के निर्णय के बाद प्राधिकरण ने अपनी समस्त योजनाओं में आवासीय संपत्तियों में
एकमुश्त बकाया राशि जमा करने पर सरचार्ज राशि में 50 प्रतिशत की छूट देना शुरु कर
दिया है. प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एम.डी. कावरे ने बताया कि गत
अगस्त में भी प्राधिकरण व्दारा सरचार्ज राशि में 30 प्रतिशत की छूट दी थी जिसके
फलस्वरुप बकायादारों ने छूट का लाभ लेते हुए राशि जमा की थी. उन्होंने बताया कि प्राधिकरण
की समस्त योजनाओं में वर्तमान में कुल 14373 हितग्राही है जिसमें 11,184 आवासीय हितग्राही
आवंटिती हैं, जिनसे प्राधिकरण को किश्त किराया, भूभाटक, वाटर
चार्जेस, मेंटेनेन्स
चार्ज आदि के मद में राजस्व की प्राप्ति होती है. श्री कावरे ने बताया कि सरचार्ज
में छूट देने से आवंटिति राशि की बचत को देखते हुए अधिक से अधिक राशि जमा करते
हैं. इसलिए प्राधिकरण व्दारा यह छूट दी जा रही है.
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