रायपुर,23 फरवरी 2017, रायपुर विकास प्राधिकरण ने डॉ. खूबचंद बघेल ट्रांसपोर्ट
नगर रावांभाठा में प्लॉट पर भवन निर्माण नहीं करने के कारण होटल के लिए आवंटित एक
प्लॉट का आवंटन निरस्त कर दिया है. प्राधिकरण व्दारा ऐसे ही कई अन्य प्रकरणों में
भी प्लॉट निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है.
प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एम.डी. कावरे व्दारा
जारी एक आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश विकसित भूमियों, गृहों,
भवनों तथा अन्य संरचनाओं के व्ययन नियम 1975 के नियम 38 एवं विधि प्रावधानों के अंतर्गत
भूखंड का आवंटन निरस्त कर भूखंड पर पुनः प्रवेश कर भूखंड का कब्जा प्राप्त कर लिया
है. फलस्वरुप आवंटिती श्रीमती गुरमीत कौर होटल भूखंड ब्लॉक क्रमांक 5 जिसका
क्षेत्रफल 6725 वर्गफुट है का मूल पट्टा समर्पित कर निरस्तीकरण विलेख के पश्चात के
पश्चात पट्टे की शर्त क्रमां 04 के अनुरुप राशि प्राप्त करने की हकदार है.
प्राधिकरण ने 4 मार्च 2010 को होटल के भूखंड का पट्टा विलेख
निष्पादित किया था. पट्टे की शर्त कंडिका 03 के अनुसार आवंटिति ने एक वर्ष के भीतर
भूखंड पर निर्माण नहीं किया, फलस्वरुप नियमानुसार आवंटिती को 28 नवंबर 2015 को डाक
के माध्यम से सूचना प्रेषित की गई थी किन्तु आवंटिती व्दारा नियत समय तक कोई जवाब
नहीं प्रस्तुत किया गया और न ही भवन निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया जिसे अनुबंध
विलेख का उल्ल्घंन मानते हुए आवंटन निरस्त किया गया.
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