भुगतान नहीं करने पर प्लॉट निरस्त और पंजीयन राशि होगी राजसात
रायपुर, 25 जनवरी 2017, कमल विहार योजना में जिन लोगों ने निविदा के
माध्यम से 30 प्रतिशत छूट में व्यावसायिक, सार्वजनिक - अर्धसार्वजनिक व अन्य प्रयोजन के
भूखंड खरीदे है उन्हें 90 दिन के अंदर बकाया राशि जमा करना है. इसकी सूचना उन्हें
उनके आवंटन आदेश में दी गई है. यदि उनके व्दारा समय पर राशि का भुगतान नहीं किया
जाएगा तो उनके भूखंड निरस्त कर दिए जाएंगे.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एम.डी. कावरे ने
कहा है कि चूंकि प्राधिकरण व्दारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रायपुर से 600 करोड़
रुपए का ऋण ले कर विकास और निर्माण कार्य किया जा रहा है. इसलिए समय – समय पर प्राधिकरण बैंक की राशि का भुगतान कर
रहा है. इसलिए उन सभी लोगों से अपील है जिन्होंने ने 30 प्रतिशत की छूट में प्लॉट
लिए हैं वे निश्चित समय में राशि का भुगतान प्राधिकरण को कर दें. निश्चित समय पर
भुगतान नहीं किए जाने पर रायपुर विकास प्राधिकरण आवंटित प्लॉटों का आवंटन रद्द कर
देगा और पंजीयन राशि राजसात कर ली जाएगी.
No comments:
Post a Comment
This Blog is Blocked