रायपुर, 01 मार्च 2015, रायपुर विकास प्राधिकरण की मठपुरैना आवासीय
योजना में लीज पर आवंटित ऐसे भूखंड जिनमें दो वर्षों से भी अधिक समय से निर्माण
नहीं कर पट्टे की शर्तों का उल्लघंन किया गया है ऐसे भूखंड स्वामियों को नोटिस दे
कर उस पर पुनःप्रवेश की कार्रवाई की जाएगी. प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एम. डी. कावरे ने आज योजना का स्थल निरीक्षण यह पाया कि कई भूखड़ जिनमें
कार्नर के भी भूखंड शामिल हैं उनके भूखंड मालिकों ने वहां भवन का निर्माण नहीं
किया है तथा वे अब तक रिक्त पड़े हैं. इसका आश्य यह है कि उन आवासीय भूखंड मालिकों
को उस भूखंड की आवश्यक्ता नहीं है. इसलिए ऐसे भूखंड के मालिकों को नोटिस दिया जाएगा
और उस पर पुनः प्रवेश कर उसका आधिपत्य वापस ले कर उसे छत्तीसगढ़
नगर तथा ग्राम निवेश विकसित भूमियों, गृहों, भवनों तथा अन्य संरचनाओं का व्ययन
नियम 1975 के अधीन पुनः
विक्रय किया जाए ताकि जरूरत मंद लोग वहां अपना आवास बना सकें.
श्री कावरे ने इस हेतु राजस्व व तकनीकी शाखा के अधिकारियों की
एक समिति भी गठित की है जो योजना के रिक्त भूखंडों का निरीक्षण कर एक सप्ताह के
भीतर अपनी रिपोर्ट देगी. इसके बाद रिक्त भूखंड़ों के मालिकों को नोटिस देकर
भूखंडों को अपने आधिपत्य में लिया जाएगा और उसका पुनःआवंटन किया जाएगा.
No comments:
Post a Comment
This Blog is Blocked