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Jan 31, 2015

// इंद्रप्रस्थ फेज 2 में शीघ्र ही मिलेंगे प्लॉट्स //

      जल्द ही पूरे आकार में दिखेगी नगर विकास योजना - 1
     ऑफसेट दरों को संचालक मंडल की स्वीकृति
रायपुर 31 जनवरी 2015, रायपुर विकास प्राधिकरण की नगर विकास योजना -1 इन्द्रप्रस्थ रायपुरा जल्द ही अपना पूरा आकार ले लेगी. योजना के अन्तर्गत इन्द्रप्रस्थ फेज 2 का मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह व्दारा गत 30 अक्टूबर को भूमि पूजन किया गया था. उसके बाद 130 एकड़ में लगभग 115 करोड़ रुपए की लागत से इन्द्रप्रस्थ फेज 2 में अधोसंरचना विकास का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है. इस हेतु प्राधिकरण ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 75 करोड़ रुपए का ऋण लिया है. प्राधिकरण व्दारा शीघ्र ही योजना में विभिन्न उपयोग एवं प्रकार के 271 भूखंडों का विक्रय शुरु किया जाएगा.
रायपुर विकास प्राधिकरण संचालक मंडल की कल हुई वर्ष की पहली बैठक में इन्द्रप्रस्थ फेज 2 के आवासीय, व्यावसायिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य तथा मिश्रित उपयोग के भूखंडों के ऑफसेट दरों को स्वीकृति दी. आवासीय भूखंडों की अंतिम दरों का निर्धारण कुछ सैम्पल प्लॉटों की निविदा कर औसत दर के आधार तय किया जाएगा. जबकि अन्य सभी भूखंड निविदा के माध्यम से आवंटित किए जाएंगे. प्राधिकरण संचालक मंडल की कल कार्यालय में अध्यक्ष श्री एस. एस. बजाज की अध्यक्षता व सदस्य सचिव और मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अमित कटारिया की उपस्थिति में हुई बैठक कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.

संचालक मंडल व्दारा इन्द्रप्रस्थ फेज 2 हेतु तय की गई ऑफसेट दरों में इन्द्रप्रस्थ फेज 2 में आवासीय के लिए रुपए 1480 प्रति वर्गफुट, व्यावसायिक के लिए रुपए 2072 प्रति वर्गफुट, शैक्षणिक के लिए रुपए 370 प्रति वर्गफुट, स्वास्थ्य के लिए रुपए 1184 प्रति वर्गफुट तथा मिश्रित उपयोग के भूखंडों में रिंग रोड से लगे भूखंडों के लिए रुपए 3034 प्रति वर्गफुट तथा रिंग रोड से अंदर के भूखंडों के लिए रुपए 2072 प्रति वर्गफुट तय की गई है.

कमल विहार के प्लॉट बेचने आरडीए ने नियुक्त किए एजेंट
संचालक मंडल की बैठक में श्री कटारिया ने बताया गया कि कमल विहार के भूखंडों को विक्रय करने के लिए प्राधिकरण ने पांच एजेंटों की नियुक्ति कर दी है और शीघ्र ही और 5 नए एजेंटों की नियुक्ति की जाएगी. प्राधिकरण में नियुक्त किए गए एजेंटों में श्री मजीत सिंह भामरा, श्री भोजराज साहू, शशांक सिंह, चन्द्रकांत बावरिया और राजेश गिदवानी शामिल हैं. सभी एजेंटों का कार्य प्राधिकरण व्दारा नियत किए गए भूखंडों का ही विक्रय करना होगा. एजेंटों को प्राधिकरण व्दारा विक्रय किए जाने वाले भूखंडों से प्राप्त होने वाली राशि का एक प्रतिशत कमीशन के रुप में पारिश्रमिक के रुप में दिए जाएगा. एजेंटों के अतिरिक्त प्राधिकरण अपने स्तर पर तथा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सहायता से भी विभिन्न आकार तथा प्रकार के भूखंडों का विक्रय कर रहा है.

सगे संबंधियों को सह आवंटिती व पंजीयन के पहले परिवर्तित हो सकेगा नाम
कमल विहार के भूखंड आवंटन के संबंध में प्राधिकण के संचालक मंडल ने आवंटितियों को एक बड़ी सहूलियत प्रदान की है. इसमें आवंटतियों के नाम के साथ सगे संबंधियों जिनमें पिता, माता, पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी, भाई तथा बहन को सह आवंटिती के रुप में जोड़ा जा सकता है अथवा इनके नाम पर आवंटित भूखंड को पंजीयन के पूर्व सगे संबंधियों के नाम पर परिवर्तन किया जा सकेगा.

खाली भूखंड उपब्ध होने पर आजू – बाजू मिलेगा प्लॉट
परिवार के सदस्यों को लाटरी व्दारा आवंटन प्रक्रिया के दौरान अलग – अलग स्थानों पर भूखंड आवंटित होता है तो उनके आवेदन दिए जाने पर खाली भूखंड़ की उपलब्धता के आधार पर एक साथ अगल – बगल में भूखंड आवंटित किया जाकेगा.

एक सेक्टर के भूखंडों की अदला बदली पर शुल्क 10 हजार
यदि दो आवंटितियों व्दारा एक ही सेक्टर में लाटरी से आवंटित भूखंड़ो को आपस में विनिमय की मांग की जाती है तो ऐसे विनिमय दोनों आवंटितियों से दस – दस हजार रुपए का शुल्क लेकर किया जाएगा.

लाटरी में मिले दो भूखंडों में से एक को रखने की सुविधा
यदि एक व्यक्ति को लाटरी में अलग – अलग समय पर यदि 2 भूखंड प्राप्त हो गए हो तो आवंटिती जिस भूखंड को लेना चाहे उसे दिया जाकता है, किन्तु दूसरे उसे भूखंड की पंजीयन वापस नहीं होगी वरन लिए जा रहे भूखंड की राशि में समायोजित हो जाएगी तथा शेष राशि एकमुश्त जमा करनी होगी.

अतिरिक्त निर्माण का नाप - जोख नहीं
नगर निगम को हस्तांतरित हो चुकी रायपुर विकास प्राधिकरण की योजनाओं में स्थित भवन या भूखंड के हस्तांतरण, नामांतरण, फ्रीहोल्ड व पट्टा नवीनीकरण सहित अन्य प्रयोजनों हेतु अतिरिक्त निर्माण के संबंध में अब प्राधिकरण व्दारा नाप जोख नहीं किया जाएगा.

गैसीय शवदाह गृह नगर निगम को हस्तांतरित होगा
संचालक मंडल ने मारवाड़ी शमशान स्थित गैस से चलने वाले शवदाह गृह के संचालन का कार्य अब नगर पालिक निगम रायपुर को हस्तांतरित करने का निर्णय किया है. पहले प्राधिकरण ने इसके संचालन की जिम्मेदारी बढ़ते कदम को दिया था.

बहुमंजिलीय भवनों में जल आपूर्ति नगर निगम की दरों पर
इसके अतिरिक्त प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में बहुमंजिलीय आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों में नगर निगम में प्रचलित दरों के आधार पर जल आपूर्ति करने का निर्णय लिया है जो फरवरी 2015 से लागू होगा.


संचालक की बैठक में अध्यक्ष श्री एस. एस. बजाज, सदस्य सचिव व मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अमित कटारिया, वित्त विभाग के संयुक्त सचिव श्री सी.जे. खत्री, आवास एवं पर्यावरण विभाग के अवर सचिव श्री जी.एल. सॉखला, नगर तथा ग्राम निवेश के संयुक्त संचालक श्री संदीप बागड़े, उप वन संरक्षक श्री विनोद मिश्रा, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से कार्यपालन अभियंता श्री ए. एन. दुबे, अपर आयुक्त नगर पालिक निगम श्री जे.आर.सोनी, रायपुर के डिप्टी कलेक्टर श्री आर. बी. देवांगन तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के कार्यपालन अभियंता श्री संजीव ब्रिजपुरिया संचालक सदस्य प्रतिनिधि के रुप में तथा प्राधिकरण के अतिरिक्त सीईओ श्री यू.एस. अग्रवाल भी उपस्थित थे.

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