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Aug 23, 2011

30 सितंबर तक निर्माण करें अन्यथा भूखंड वापस लेगा आरडीए


 व्यवसायियों ने ट्रांसपोर्टनगर में भूखंड तो ले लिया पर नहीं किया निर्माण
रायपुर, 23 अगस्त 2011, रायपुर विकास प्राधिकरण ने रावांभाठा ट्रांसपोर्ट नगर में 30 सितंबर तक भवन निर्माण शुरु नहीं करने वालें 340 भूखंड मालिकों का आवंटन निरस्त कर भूखंड पर पुनः प्रवेश की कार्रवाई करेगा. प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री ए.के. अग्रवाल के अनुसार डॉ. खूबचंद बघेल ट्रांसपोर्ट नगर योजना में सभी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई है इसलिए व्यवसायियों को वहां जा कर अपना व्यवसाय करना चाहिए.
श्री अग्रवाल ने कहा कि प्राधिकरण प्रशासन व्दारा पूर्व में लिए गए निर्णय के अनुसार जुलाई में आवंटितियों को लिखित सूचना दे दी गई है कि वे 30 सितंबर तक भूखंड पर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दे अन्यथा उनको आवंटित भूखंड निरस्त कर भूखंड वापस ले लिया जाएगा. ऐसे आवंटिति जिन्हें जुलाई में लिखित सूचना दी गई है उसमें वे लोग शामिल है जिन्होंने अब तक पट्टे का निष्पादन नहीं किया है या जिन्होंने भवन निर्माण के लिए एनओसी नहीं ली है या एनओसी ले ली है. इन सभी को पुनः सूचना भेजी जा रही है. उन्होंने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रांसपोर्ट व संबंधित व्यवसाय हेतु से लगभग 13 सौ भूखंड विकसित किए गए हैं जिनमें सड़क, नाली, बिजली व पानी की सुविधा के साथ ही ट्रकों को खड़े करने के लिए पर्याप्त स्थान का प्रावधान किया गया है. इसके अतिरिक्त योजना में ट्रक चालकों - परिचालकों के विश्राम के लिए 5 शेड का निर्माण तथा 4 सुलभ शौचालय भी बनाए गए हैं. शहर के सुविधाजनक यातायात हेतु ट्रांसपोर्ट नगर का विकास किया गया है इसलिए व्यवसायियों को इसका उपयोग करना चाहिए.

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