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Mar 4, 2011

आरडीए के ठेकेदार कराएंगे निर्माण श्रमिकों का पंजीयन



6 मार्च को संतराम धर्मशाला रामनगर 
 में निर्माण श्रमिकों का होगा पंजीयन
रायपुर 04 मार्च 2011, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्माण कार्य से जुडे श्रमिकों के कल्याण योजना के अन्तर्गत 6 मार्च को श्रमिकों के पंजीयन किए जाने के संबंध में आज रायपुर विकास प्राधिकरण के ठेकेदारों को श्रम विभाग के सहायक श्रमायुक्त श्री डी.पी. तिवारी ने विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने बताया कि संतराम धर्मशाला, तेलघानी नाका के पास रामनगर में निर्माण कार्य में लगे ऐसे श्रमिकों का पंजीयन किया जाएगा जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष की है. पंजीयन हेतु श्रमिकों को आयु प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ तीन फोटो तथा दस रुपए पंजीयन शुल्क भी देना होगा. पंजीयन के तुरंत बाद श्रमिकों को छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा हिताधिकारी परिचय पत्र दिया जाएगा जिससे निर्माण श्रमिकों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा.
रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुनील सोनी व मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अमित कटारिया के निर्देश पर कार्यरत 40 ठेकेदारों और उनके प्रतिनिधियों को शासन की योजना के जानकारी देने के लिए आमंत्रित किया गया था. निर्माण कार्य के इन ठेकेदारों के अधीन कार्यरत कुशल, अर्धकुशल व अकुशल श्रमिकों के पंजीयन के बाद शासन द्वारा कई सुविधाएं दी जाएंगी. शासन के श्रम विभाग के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अनुसार निर्माण श्रमिक के अन्तर्गत राज मिस्त्री, मजदूर, कांक्रीट मिश्रण करने वाले, बढ़ई, लोहार, हथौड़ा चलाने वाले, लकड़ी चीरने वाले, पुताई करने वाले, पत्थर काटने, तोड़ने और पीसने वाले, सड़क कर्मकार, मिक्स मेन, प्लंबर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मेकेनिक, वेल्डर, कॉलकर, पंप आपरेटर, रोलर चालक, बांध, पुल, सड़क व भवन निर्माण में लगे कर्मकार, चौकीदार, लिपिक, ड्रॉयव्हर, क्लीनर शामिल है.   
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जून 2008 में भवन एवं अन्य संन्निर्माण कार्यों में काम करने वाले  श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के लिए भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का गठन कर कई योजनाएं लागू की गई है. इसके अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों को ही श्रमिक माना जाएगा जिन्होंने एक साल में कम से कम 90 दिनों तक श्रमिक के रुप में कार्य किया हो. श्रमिकों के हित में दुर्घटना होने पर मण्डल द्वारा अनुग्रह राशि के रुप में एक लाख रुपए, अपंगता कि स्थिति में 75 हजार रुपए, सामान्य मृत्यु पर 25 हजार रुपए तथा अंत्येष्टि के लिए 5 हजार रुपए, महिला श्रमिकों की प्रसूति पर 5 हजार रुपए तथा उसके पति को एक हजार रुपए, सामूहिक विवाह पर 5 हजार रुपए, नौनिहालों की छात्रवृति हेतु 5 सौ से 5 हजार रुपए, चिकित्सा के लिए स्मार्ट कार्ड की सुविधा जिसके अन्तर्गत शासकीय अस्पतालों में 30 हजार रुपए की चिकित्सा सुविधा का लाभ, तत्काल एम्बुलेन्स सुविधा, श्रमिकों को राजमिस्त्री का प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण अवधि के दौरान 2 हजार रुपए तथा भोजन के लिए 6 सौ रुपए, पंजीकृत महिला श्रमिकों को मुख्यमंत्री सायकल योजना के अन्तर्गत सायकल दिया जाना, महिला श्रमिकों को सिलाई मशीन की सहायता देना, विभिन्न श्रमिकों यथा राजमिस्त्री, बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन, प्लबंर, बार बेन्डर  एवं रेजा कुलियों को औजार प्रदाय करना तथा महिला श्रमिकों के लिए चलित झूला घर योजना की सुविधाएं दी जाएंगी. 

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