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Feb 5, 2011

चेक बाऊन्स होने पर अब 350 रुपए का डिसऑनर शुल्क

आरडीए में चेक बाऊन्स होने पर देना होगा 350 रुपए का डिसऑनर शुल्क
रायपुर के बाहर के चेक पर कलेक्शन शुल्क

रायपुर, 05 फरवरी 2011, रायपुर विकास प्राधिकरण में बाहर के चेक से राशि जमा करने पर हितग्राहियों व अन्य राशि जमाकर्ताओं से बैंकों द्वारा निर्धारित कलेक्शन शुल्क देना होगा तथा चेक अनादरित अर्थात डिसॉनर होने पर अब जमाकर्ता से तीन सौ पचास रुपए का डिसआनर शुल्क लिया जाएगा.

प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अमित कटारिया के अनुसार स्थानीय चेक जमा करने पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगता है पर रायपुर के बाहर के बैंकों द्वारा जारी आऊट स्टेशन चेक के कलेक्शन पर स्थानीय बैंकों द्वारा शुल्क लिया जाता है. बैंक द्वारा 10 हजार रुपए तक के शुल्क पर 55 रुपए दस हजार से एक लाख रुपए तक 110 रुपए तथा एक लाख रुपए से ज्यादा राशि के चेक पर 165 रुपए शुल्क लिया जाता है. इसलिए अब यह शुल्क जमाकर्ताओं से लिया जाएगा. इसी प्रकार कई बार जमा किए गए चेक कई कारणों यथा खाते में कम राशि, गलत हस्ताक्षर, दिनांक, कांट-छांट के कारण डिसॉनर हो जाते है जिससे अनावश्यक परेशानी होती है. इसलिए प्राधिकरण प्रशासन ने डिसआनर होने वाले चेक पर राशि जमाकर्ता से 350 रुपए का डिसॉनर शुल्क लेने के आदेश लेखा शाखा को दिए है. प्राधिकरण ने राशि जमाकर्ताओं से अपील की है कि वे चेक से राशि जमा करते समय इन बातों का ध्यान रखें तथा यह सुनिश्चित करें कि उनके चेक पूर्ण रुप से सही हो तथा किसी प्रकार से डिसॉनर ना हो इससे उन्हे तथा प्राधिकरण दोनों को सुविधा होगी.  

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