Search This Blog

Mar 11, 2010

शासन की घोषणा के अनुसार ही बनेगा कमल विहार

वेबसाइट में कमल विहार की प्रारुप योजना और आपत्तिकर्ताओं की सूची
योजना में आने वाला कोई मकान बस्ती नहीं टूटेगी
रायपुर, 11 मार्च 2010. रायपुर विकास प्राधिकरण ने कहा कि आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री राजेश मूणत ने कमल विहार योजना के संबंध में जो घोषणा की है वह पूरी तरह से लागू की जाएगी. जहां तक योजना के संबंध में प्राधिकरण की वेबसाइट www.rdaraipur.com में जो जानकारी है वह प्रारुप योजना की जानकारी है.यह जानकारी जनसूचना के लिए 20 नवंबर से 21 दिसंबर 2009 के दौरान आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रण के लिए वेबसाइट में डाली गई थी. चूंकि उसके बाद से योजना की आधिकारिक कार्रवाई प्रक्रियाधीन है इसलिए योजना के संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है.
इन दिनों प्राधिकरण द्वारा नवबंर - दिसंबर 2009 में प्राप्त आपत्तियों पर गठित समिति सुनवाई कर रही है. इस संबंध में जिन व्यक्तियों को उनकी आपत्ति के संबंध में समक्ष में बुला कर सुना जा रहा है उनके नाम की सूची प्राधिकरण की वेबसाइट में प्रदर्शित की गई है. समिति द्वारा सुनवाई के पश्चात की गई अनुशंसा और मंत्री जी की घोषणा के अनुरुप प्रारुप योजना के अभिन्यास में आवश्यक संशोधन कर शासन की अनुमति ली जाएगी. उसके पश्चात कमल विहार योजना का अंतिम प्रकाशन कर इसे क्रियान्वित किया जाएगा. 
प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अमित कटारिया के अनुसार वेबसाइट www.rdaraipur.com में कमल विहार योजना का जो प्रारूप दिया गया है वह टाउन हॉल रायपुर में 20 नवंबर से 21 दिसंबर 2009 के बीच आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रण के दौरान जनसूचना के लिए दी गई जानकारी थी. वेबसाइट में छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 50 (3) के अंतर्गत कमल विहार योजना के अंतर्गत आने वाले भू-स्‍वामियों को उक्त अवधि में योजना के अभिन्‍यास, उनकी भूमि के बदले दिए जाने वाले भूखंड इत्‍यादि की जानकारी दी गई थी. उन्होंने बताया कि आपत्ति एवं सुझाव की अवधि के बाद प्रदेश के आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री राजेश मूणत ने लोकहित में यह घोषणा की थी कि कमल विहार योजना क्षेत्र में आने वाले किसी भी मकान तथा बस्‍ती नहीं तोड़ा जाएगा. उन्होंने कहा था कि किसी भी भू स्वामी से उनकी भूमि के बदले दिए जाने वाले भूखंड के लिए कोई राशि नहीं ली जाएगी. रायपुर विकास प्राधिकरण मंत्री जी की घोषणा के अनुसार ही कमल विहार योजना का क्रियान्वयन करेगा.
वर्तमान में प्राधिकरण कार्यालय में नवंबर-दिसंबर 2009 में आमंत्रित आपत्तियों की सुनवाई नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम के अंतर्गत गठित समिति के द्वारा की जा रही है. यह सुनवाई 16 अप्रैल तक होगी. समिति आपत्तिकर्ताओं को अपने समक्ष आमंत्रित कर उनकी आपत्ति पर सुनवाई कर रही है. सुनवाई पूरी होने के बाद समिति की रिपोर्ट व अनुशंसा के आधार पर रायपुर विकास प्राधिकरण कमल विहार योजना के प्रारूप योजना में परिवर्तन कर योजना का छत्तीसगढ़ राजपत्र में अंतिम प्रकाशन करेगा. इसके बाद कमल विहार योजना में विकास कार्य शुरु किया जाएगा. 

No comments:

Post a Comment

This Blog is Blocked