प्लॉट क्रय करना हो तो किसी एजेंट अथवा दलाल के चक्कर में न पड़ें - सीईओ श्री धर्मेश साहू
कार्यालय में सीधे आवेदन प्राप्त कर निविदा के आधार पर होता है आवंटन
यदि कोई अलाटमेंट करवा देने का दावा करे या ब्रोकेज मांगे तो
आरडीए में प्रमाण सहित करें लिखित शिकायत, कार्रवाई होगी
रायपुर, 27 अगस्त 2022/ रायपुर विकास प्राधिकरण प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उसकी
सभी संपत्तियों का आवंटन सीधे कार्यालय में आवेदकों व अधिकारियों की उपस्थिति में
किया जाता है। पूरी प्रक्रिया की रिकार्डिंग की जाती है। प्राधिकरण ने किसी भी
एजेन्ट को संपत्तियों का विक्रय करने के लिए अधिकृत या नियुक्त नहीं किया है।
प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन
अधिकारी श्री धर्मेश कुमार साहू ने कहा कि यदि कोई एजेंन्ट या ब्रोकर किसी से यह
कहता है कि वह किसी को कोई फ्लैट् या भूखंड आवंटित करावा देगा तो यह सरासर झूठ और
गलत है। आम नागरिकों को ऐसे किसी भी एजेन्ट ब्रोकर या दलाल की बातों में नहीं आना
चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति, एजेन्ट, दलाल या कर्मचारी किसी संपत्ति अलाटमेंट करा देने की बात
करता है या फार्म भरने के लिए कोई पैसा मांगता है या अलाटमेंट करा देने के लिए
दलाली के रुप में कोई राशि मांगता है तो इसकी शिकायत प्रमाण सहित मुख्य कार्यपालन
अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण को दे। प्राधिकरण में आवेदकों को
आवेदन पत्र, नियम एवं शर्तो में उल्लेख अनुसार ही राशि जमा कराना होता
है। राशि जमा करने पर रसीद दी जाती है। इसके अतिरिक्त कोई भी राशि प्राधिकरण
व्दारा नहीं ली जाती।
प्राधिकरण
के सीईओ श्री साहू ने कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति को फ्लैट्स या अन्य संपत्ति के
बारे में कोई जानकारी चाहिए तो वह प्राधिकरण कार्यालय में सीधा मार्केटिंग शाखा के
कर्मचारियों से संपर्क कर जानकारी ले सकता है। इसके लिए य़हां दो कर्मचारी नियुक्त
है। कर्मचारी संपत्ति लेने के इच्छुक लोगों को विक्रय योग्य सभी संपत्तियों
जानकारी देते हैं तथा आवेदन पत्र भरने की पूरी प्रक्रिया भी समझाते हैं। आवेदकों
को विभिन्न बैंकों व नॉन बैंकिंग संस्थाओं से ऋण लेने की प्रक्रिया तथा प्राधिकरण
से दिए जाने वाले दस्तावेजों के बारे में भी जानकारी दी जाती है।
श्री
साहू ने आगे बताया कि प्राधिकरण व्दारा फ्लैट्स आवंटन के लिए नियमित रुप से
राजधानी रायपुर के दो लोकप्रिय समाचार पत्रों में विज्ञापनों का प्रकाशन कराया
जाता है। यह जानकारी नियमित रुप से प्राधिकरण की वेबसाईट https://rda.cgstate.gov.in (एचटीटीपीएस://आरडीए
डॉट सीजीस्टेट डॉट जीओवी डॉट इन) में भी अपलोड की जाती है। निर्धारित तिथि तक
आवेदन पत्र, नियम एवं शर्तें का विक्रय प्राधिकरण कार्यालय से किया जाता
है। आवेदन पत्र, नियम एवं शर्तें वेबसाईट से भी डॉऊनलोड करने की सुविधा भी
है।
एलआईजी
फ्लैट्स व अन्य संपत्तियों के विक्रय आवेदन, आवेदकों के
समक्ष उनकी उपस्थिति में प्राधिकरण कार्यालय के तृतीय तल स्थित सभा कक्ष में खोले
जाते है। इस दौरान प्राधिकरण के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अधीक्षण
अभियंता, राजस्व अधिकारी, राजस्व
अधिकारी और अन्य संबंधित कर्मचारी उपस्थिति रहते हैं। प्राप्त सभी आवेदनों के
आवेदक के नाम व उनके व्दारा प्रस्तावित की गई राशि सबके समक्ष माईक में ऊंची आवाज
में बोल कर सुनाया जाता है तथा इन दरों को कम्प्यूटर में अंकित कर उसकी सूची बनाई
जाती है। सूची में उपस्थित आवेदकों व प्राधिकरण के अधिकारियों के हस्ताक्षर लिए
जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकार्डिंग की जाती है। इससे स्पष्ट है कि
आवेदन खोले जाने की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की जा रही है। फ्लैट्स आवेदन
के दिए गए प्रस्ताव की सूची में उच्चतम दर देने वाले आवेदकों को प्रशासनिक
स्वीकृति के उपरांत फ्लैट्स का आवंटन पत्र देय राशि व अन्य शर्तों के साथ जारी
किया जाता है।
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