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Apr 26, 2018

मठपुरैना में आरडीए के आवंटित प्लाटों में काबिजों व्दारा अपने नाम पर रजिस्ट्री की मांग

स्थल निरीक्षण - परीक्षण कर लिया जाएगा निर्णय – श्री संजय श्रीवास्तव

▶ रायपुर, 26 अप्रैल 2018, मठपुरैना में रायपुर विकास प्राधिकरण व्दारा 1985 में आवंटित प्लाटों पर वर्तमान में काबिज लोगों व्दारा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव से मुलाकात कर प्लाट को अपने नाम पर रजिस्ट्री करने का आग्रह किया. वार्ड के पार्षद श्री समीर अख्तर के नेतृत्व में प्राधिकरण कार्यालय मिलने आए मठपुरैना के निवासियों ने श्री श्रीवास्तव से कहा जिस तरह से प्राधिकरण ने गत दिनों न्यू राजेन्द्रनगर के जनता मकानों के वर्तमान निवासियों के नाम पर रजिस्ट्री करने का फैसला लिया है उसी प्रकार की सुविधा उन्हें भी दी जाए.

▶ आरडीए के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव ने प्रतिनिधि मंडल से आज चर्चा के दौरान आश्वस्त किया कि प्राधिकरण व्दारा इस दिशा में सकारात्मक पहल की जाएगी. पहले वे स्थल का दौरा करके वास्तविक स्थितियों का आंकलन करेंगे. इसके बाद प्राधिकरण व्दारा काबिज लोगों के दस्तावेजों का परीक्षण किया जाएगा. दस्तावेज सही पाए जाने पर प्लाटों की रजिस्ट्री वर्तमान काबिज लोगों के नाम पर करने के संबंध में प्राधिकरण व्दारा निर्णय लिया जाएगा. उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण ने 1985 में निम्न आय वर्ग को 450 वर्गफुट के लगभग 400 आवासीय प्लाट मासिक किस्तों में आवंटित किए थे ताकि वे इस पर अपना घर बना सकें. वर्तमान में कई लोग वहां अपना मकान बना कर रह रहे हैं. इनमें से कई लोगों ने ऐसे लोगों से मकान खरीदा जो मासिक किस्त जमा कर रहे थे फिर उनकों पैसों की जरूरत होने के कारण उन्होंने अपना प्लॉट किसी दूसरे को बेच दिया और अब वे कहां है इसकी कोई जानकारी नहीं है. वर्तमान में काबिज लोगों ने इसकी राशि जमा कराई है और वे अब पुराने भूखंडधारी से संपर्क कर रहें है पर उनके संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है. पार्षद श्री समीर अख्तर का कहना था कि चूंकि वर्तमान में यहां रह रहे लोग स्वयं कई सालों से काबिज है और मूल आवंटितियों ने भी इसे विक्रय कर दिया और वे संपर्क में नहीं है इसीलिए जनता मकान का कब्जा होने के कारण मकान उनके नाम पर रजिस्ट्री की जाए.

Apr 23, 2018

कमल विहार के प्लाटों पर 15% तक की छूट 25 अप्रैल तक

30 दिनों में पूरी राशि देने पर 0.75% की अतिरिक्त छूट
रायपुर, 23 अप्रैल 2018, रायपुर विकास प्राधिकरण की कमल विहार योजना के प्लाटों में दी जाने वाली अधिकतम छूट 15 प्रतिशत 25 अप्रैल तक ही प्राप्त होगी. प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव, उपाध्यक्षव्दय श्री गोवर्धन दास खंडेलवाल व श्री रमेश सिंह ठाकुर ने पिछले महीने प्राधिकरण के वित्तीय सलाहकार व्दारा गत दिनों प्रस्तुत बिजनेस मॉडल के आधार पर यह निर्णय लिया था कि छूट 25 अप्रैल तक ही दी जाएगी.
प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एस.आर. दीवान ने बताया कि बिजनेस के प्लाटों के अतंर्गत स्कीम लेवल व सेक्टर लेवल, मिश्रित, सार्वजनिक व अर्ध्द सार्वजनिक उपयोग के भूखंड, स्वास्थ्य व शैक्षणिक उपयोग के भूखंडों पर अब 15 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है. वहीं आवासीय भूखंडों पर 2 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है. यह छूट 60 दिनों में पूरी राशि जमा करने पर ही मिल रही है.  यदि राशि 60 दिनों के बदले 30 दिनों में पूरी जमा की जाती है तो आवंटिती को 0.75 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट का लाभ दिया जा रहा है .   
आरडीए के सरचार्ज राशि में 50 प्रतिशत की छूट 27 अप्रैल तक

रायपुर 23 अप्रैल 2018, रायपुर विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में भूखंड, भवन व अन्य बकायादारों व्दारा एक मुश्त राशि जमा करने पर सरचार्ज राशि में 50 प्रतिशत की छूट जारी है. यह छूट 27 अप्रैल 2018 तक मिलेगी. प्राधिकरण के प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एस. आर. दीवान के अनुसार आवंटितियों से लगभग 20 करोड़ रुपए की बकाया राशि की वसूली के लिए बकायादारों को एकमुश्त राशि जमा करने पर सरचार्ज में 50 प्रतिशत की सीधी छूट दी जा रही है. इसकी अंतिम तिथि 27 अप्रैल 2018 तक है.

🔴 बिना अनुमति प्रधानमंत्री आवास योजना फ्लैट्स की बुकिंग करने पर आरडीए के प्रापर्टी एजेंट महेश आर्या की नियुक्ति रद्द

रायपुर, 23 अप्रैल 2018, रायपुर विकास प्राधिकरण प्रशासन ने संपत्तियों के विक्रय के लिए नियुक्त किए गए विक्रय अभिकर्ता महेश कुमार आर्या की नियुक्ति को रद्द कर दिया है.
प्राधिकरण के प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एस.आर. दीवान ने बताया कि प्राधिकरण की संपत्तियों के विक्रय के लिए नियुक्त अभिकर्ता जो रेरा में भी एजेन्ट हैं व्दारा प्राधिकरण की कमल विहार, इन्द्रपस्थ रायपुरा व बोरियाखुर्द में निर्माणाधीन व प्रस्तावित प्रधानमंत्री आवास योजना के एलआईजी व ईडब्लूएस फ्लैट्स हेतु अनाधिकृत रुप से पंजीयन की बुकिंग की जा रही थी. विक्रय अभिकर्ता के संबंध मे कुछ दिनों से लगातार शिकायतें भी आ रही थी कि वे बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के स्वयं हो कर प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैट्स की बुकिंग कर रहे हैं. जबकि प्राधिकरण व्दारा फ्लैट्स बुकिंग सीधे कार्यालय में ही की जा रही थी. प्राधिकरण ने फ्लैट्स बुकिंग के लिए किसी भी एजेन्ट को अधिकृत नही किया है. विक्रय अभिकर्ताओं को सिर्फ प्लाट विक्रय करने के लिए नियुक्त किया गया है. महेश आर्या का यह कृत्य विक्रय अभिकर्ता नियुक्ति के अनुबंध दिनांक 21.03.2018 का स्पष्ट उल्लंघन था. इसलिए प्राधिकरण व्दारा विक्रय अभिकर्ता की नियुक्त एवं निष्पादित अनुबंध निरस्त कर दिया गया है. वे इसके बाद से महेश आर्या रायपुर विकास प्राधिकरण की किसी भी संपत्ति के विक्रय संबंधी कार्य नहीं कर सकेंगे.