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Aug 8, 2017

बकाया राशि में सरचार्ज में 30% छूट 10 अगस्त तक

रायपुर, 8 अगस्त 2017, रायपुर विकास प्राधिकरण के आंवटितियों के बकाया राशि पर प्राधिकरण संचालक मंडल व्दारा दी गई 30 प्रतिशत की छूट 10 अगस्त तक ही दी जाएगी.

प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एम.डी. कावरे ने बताया कि के अनुसार प्राधिकरण के विभिन्न आवंटितियों से किश्त, किराया, भूभाटक, वाटर चार्जेस, मेंटेनेन्स चार्ज आदि के मद में लगभग 24 करोड़ रूपये की राशि बकाया है. इस राशि को वसूलने के लिए प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव की अध्यक्षता 2 जून को हुई संचालक मंडल की बैठक में एक निर्णय यह भी लिया था कि बकायादारों को एक मुश्त राशि भुगतान करने पर सरचार्ज राशि में सीधे 30 प्रतिशत की छूट दी जाए. श्री कावरे ने बताया कि आवंटितियों व्दारा बकाया राशि जमा नहीं करने के कारण मूल राशि में 15 प्रतिशत की सरचार्ज राशि के जुड़ने से बकाया राशि का भार काफी बढ़ जाता है. प्राधिकरण के विभिन्न आवंटितियों से किश्त किराया, भूभाटक, वाटर चार्जेस, मेंटेनेन्स चार्ज आदि के मद में 24.39 करोड़ रूपये का बकाया राशि वसूलने के लिए एक मुश्त राशि का भुगतान करने पर ही सरचार्ज राशी में 30 प्रतिशत की छूट मिलेगी. जून में इसकी घोषणा के बाद काफी लोगों ने इसका लाभ लिया है. 






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