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Apr 1, 2016

8 विक्रय अभिकर्ताओं का अनुबंध निरस्त

सरचार्ज में छूट की अवधि एक माह बढ़ी
लागत बढ़ने से कमल विहार के छोटे आवासीय प्लॉटों की दरें बढ़ी
रायपुर 01 अप्रैल 2016, रायपुर विकास प्राधिकरण व्दारा 3 लाख रुपए तक की सरचार्ज राशि में दी जा रही छूट को बढ़ा कर 30 अप्रैल तक कर दिया गया, पहले यह छूट 31 मार्च तक थी. प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव व मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एम.डी. कावरे के पास आवंटितियों व्दारा इस संबंध में लगातार मांग आ रही थी की सरचार्ज राशि में छूट की अवधि को आगे बढ़ाया जाए. इस पर प्राधिकरण के संचालक मंडल की बजट बैठक में बकायादारों व्दारा एक मुश्त राशि जमा करने पर सरचार्ज की राशि में छूट की अवधि को एक माह तक और बढ़ा दिया गया है. 
संचालक मंडल व्दारा लिए गए एक और निर्णय के अनुसार विभिन्न योजनाओं में विक्रय की जाने वाली संपत्तियों के लिए नियुक्त किए गए 8 एजेंटो (विक्रय अभिकर्ता) व्दारा कार्य नहीं किए जाने के कारण उनका अनुबंध समाप्त कर दिया गया है. प्राधिकरण ने इससे पूर्व में कुल 18 एजेंटो की नियुक्ति की थी जिनमें से आठ एजेंटों व्दारा व्यवसाय नहीं किया जा रहा था, इस कारण उनका अनुबंध समाप्त करने का निर्णय लिया गया। इनमें मंजिन्दर सिंह भामरा, चन्द्रकांत बावरिया, महेन्द्र कोचर जैन, डागा बन्धु दीपक डागा, सुशांत पोलाई, विकल्प अग्रवाल, सुलभ अग्रवाल और राजेश गिदवानी शामिल हैं.  
      वहीं प्राधिकरण व्दारा बड़े भूखंडों को छोटे किए जाने के फलस्वरुप उसके अधोसंरचना की लागत बढ़ने का कारण 2000 वर्गफुट के तक आवासीय प्लॉटों की दरें 5 प्रतिशत बढ़ा दी हैं. इससे पहले फ्रीहोल्ड के भूखंडों का मूल्य 1696 रुपए प्रति वर्गफुट था जिसे बढ़ा कर 1781 रुपए प्रति वर्गफुट तथा लीज होल्ड प्लॉटों की दरें 1402 रुपए प्रति वर्गफुट से बढ़ा कर 1472 रुपए प्रति वर्गफुट कर दिया गया है.

      उल्लेखनीय है कि सरचार्ज राशि में रायपुर विकास प्राधिकरण व्दारा 31 मार्च तक आवंटितियों को एकमुश्त राशि का भुगतान करने पर आवासीय संपत्तियों की सरचार्ज राशि पर 50 प्रतिशत, व्यावसायिक संपत्तियों पर 40 प्रतिशत तथा शैक्षणिक संपत्तियों पर 45 प्रतिशत सरचार्ज राशि में छूट दी गई थी जो 3 लाख रुपए तक के सरचार्ज राशि पर ही दी जा रही थी. अब इस छूट को बढ़ा कर अब 30 अप्रैल तक कर दिया गया है. 

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