एससीजेड - रायपुरा में भूखंडों के पुनर्गठन के लिए विधिक राय ली जाएगी
अनियमित आकार के भूखंड में बैटर लोकेशन चार्ज नहीं
रायपुर, 26 जून 2015, कमल विहार योजना में फ्लैट्स व स्वतंत्र आवास बनाने के लिए आवासीय भूखंड अब 36 मासिक किस्तों में विक्रय किए जाएंगे. योजना में व्यवसायिक, स्वास्थ्य, शैक्षणिक, सार्वजनिक
व अर्ध्द सार्वजनिक उपयोग के बड़े भूखंडों का आवंटन भी 36 मासिक किस्तों में किया जाएगा. रायपुर
कमल विहार में बड़े भूखंड अब 36 मासिक किस्तों में
संचालक मंडल ने कमल विहार में आवासीय के 5 हजार वर्गफुट से अधिक बड़े आकार के तथा व्यावसायिक, स्वास्थ्य, शैक्षणिक, सार्वजनिक व अर्ध्द सार्वजनिक उपयोग के 10 हजार वर्गफुट से अधिक बड़े आकार के भूखंडों का आवंटन 36 मासिक किस्तों में करने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए आवेदन के साथ 10 प्रतिशत की पंजीयन राशि तथा आवंटन की स्वीकृति की तिथि से एक माह के भीतर 15 प्रतिशत राशि देय होगी. शेष 75 प्रतिशत राशि 36 माह में देय होगी किन्तु अंतिम 12 किस्तों पर प्रति दिन (प्रो राटा बेसिस) के आधार पर 12 प्रतिशत ब्याज का भुगतान आवंटिति को करना होगा. किस्तों का निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करने पर 15 प्रतिशत सरचार्ज राशि अलग से देय होगी.
कमल विहार में प्लॉट नहीं लेने वालों को वापस होगी 70% राशि
पूर्व में 30 मार्च 2015 को प्राधिकरण संचालक मंडल ने यह निर्णय लिया था कि कमल विहार में आवंटन के पश्चात किन्तु प्रथम किस्त राशि देय होने के पहले पंजीयन राशि वापस लेने वाले आवंटितियों को 20 प्रतिशत राशि की कटौती कर शेष 80 प्रतिशत राशि का भुगतान कर दिया जाए. इस निर्णय के बाद 30 मार्च के पहले जिन लोगों व्दारा पंजीयन राशि की वापसी की मांग की गई थी उनके मामले में संचालक मंडल ने निर्णय लिया कि ऐसे आवेदकों को 30 प्रतिशत राशि की कटौती कर 70 प्रतिशत राशि का भुगतान कर दिया जाए. इस संबंध में कुछ समय पूर्व प्राधिकरण ने 51 आवंटितियों को नोटिस भेज कर किस्त राशि का भुगतान नहीं करने पर आवंटन निरस्त करने की सूचना दी थी. नोटिस के बाद 4 आवंटितियों ने तो राशि जमा करने में रुचि दिखाई शेष 47 लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया. ऐसे आवंटितों को आवेदन करने पर 30 प्रतिशत राशि की कटौती कर 70 प्रतिशत राशि वापस कर दी जाएगी.
लाटरी में मिले अनियमित आकार के भूखंड में बैटर लोकेशन चार्ज नहीं
एक अन्य निर्णय में संचालक मंडल ने ऐसे आवंटितियों को राहत दी है जिन्हें लाटरी में नियमित के बदले विशिष्ट आकार के भूखंडों का आवंटन हुआ है. अनियमित आकार होने के कारण कई ऐसे भूखंडों के आवंटितियो को उनके अनुरोध पर नियमित आकार का भूखंड दिया है. किन्तु वर्तमान में प्राधिकरण के पास 650 वर्गफुट से 3600 आकार के रिक्त भूखंड उपलब्ध नहीं हैं कि उन्हें आवंटितों की मांग पर वैकल्पिक भूखंड आवंटित किया जा सके. प्राधिकरण व्दारा विशिष्ट आकार के भूखंडों के आवंटन पर किसी प्रकार का कोई रायडर या बैटर लोकेशन चार्ज नहीं लगाया था. इसलिए अनियमित आकार के भूखंडों के आवंटन पर किसी भी प्रकार का रायडर या बैटर लोकेशन चार्ज नहीं लिया जाएगा. किन्तु विशिष्ट आकार के भूखंडधारियों को फ्रीहोल्ड भूखंड के लिए रुपए 1651 प्रति वर्गफुट की दर से राशि देना होगा.
एससीजेड - रायपुरा में भूखंडों के पुनर्गठन के लिए विधिक राय
संचालक मंडल ने एक अन्य निर्णय में रायपुरा में विकसित होने वाले विशेषीकृत व्यावसायिक क्षेत्र (स्पेशल कमर्शियल जोन - SCZ) हेतु योजना क्षेत्र में निर्माण कर निर्मित क्षेत्र भूमि स्वामियों को आवंटित करने के बदले अब योजना को पुनर्गठित विकसित भूखंडों के आधार पर ही विकसित करने का निर्णय लिया गया है. इस संबंध में प्राधिकरण व्दारा विधिक राय ले कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
संचालक मंडल की बैठक में अध्यक्ष श्री एस. एस. बजाज, सीईओ श्री एम. डी. कावरे, वित्त विभाग के संयुक्त संचालक श्री एस. के. चक्रवर्ती, आवास एवं पर्यावरण विभाग के अवर सचिव श्री जी. एल. सॉकला, उप वन संरक्षक ङी विनोद मिश्रा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के अधीक्षण अभियंता श्री आर. के. चौबे, छत्तीसगढ़ राज्य विदुयत वितरण कंपनी के अधीक्षण अभियंता श्री पी. के. खरे, उपायुक्त नगर पालिक निगम श्री विनोद पांडे सदस्य के रुप में उपस्थित थे.
No comments:
Post a Comment
This Blog is Blocked