योजना बनाने कंसलटेंट भी नियुक्त
रायपुर, 2 जुलाई 2014, रायपुर विकास प्राधिकरण के संचालक मंडल ने आज डूमरतराई, देवपुरी,
अमलीडीह, फुंडहर, लाभांडीह एवं जोरा के क्षेत्र में नगर विकास योजना बनाने
की स्वीकृति प्रदान कर दी. यह स्वीकृति छत्तीसगढ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973
की धारा 50 (1) के अन्तर्गत दी गई है. संचालक मंडल में प्रस्तुत प्रस्ताव के
अनुसार इन क्षेत्रों में स्वीकृत अभिन्यास, आबादी, निर्मित क्षेत्र, हरित क्षेत्र
तथा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया है. नगर
विकास योजना – 5 के क्रियान्वयन से रायपुर शहर के मास्टर प्लान के अनुसार मुख्य
मार्गों को जोड़ने वाली सड़कों का विकास हो सकेगा.
रायपुर विकास
प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री एस.एस. बजाज की अध्यक्षता में हुई संचालक मंडल की
बैठक में प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अमित कटारिया व्दारा प्रस्तुत
एक अन्य प्रस्ताव में नई नगर विकास योजना को तैयार करने के लिए कन्सलटेंट की
नियुक्ति को भी स्वीकृति प्रदान की गई. प्राधिकरण व्दारा इस हेतु निविदा आमंत्रित
की गई थी. जिसमें देश भर से कुल 7 कंसलटेंट्स् व्दारा अपने तकनीकी एवं वित्तीय
प्रस्ताव रखे गए थे. जिसमें बिल्ट क्राफ्ट इंजीनियरिंग को उपयुक्त पाया गया.
संचालक
मंडल की आज की बैठक में प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री एस.एस.बजाज, मुख्य कार्यपालन
अधिकारी श्री अमित कटारिया, आवास एवं पर्यावरण विभाग के अवर सचिव श्री जी.एल.
सांकला, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के संयुक्त संचालक श्री एम.के. गुप्ता व श्री
संदीप बागडे, उप वन संरक्षक श्री विनोद मिश्रा, छत्तीसगढ राज्य विद्युत वितरण
कंपनी के अधीक्षण अभियंता श्री पी.के.
खरे, नगर पालिक निगम के अपर आयुक्त डॉ. जे.आर. सोनी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
श्री एस.के. अग्रवाल तथा प्राधिकरण के एडिशनल सी.ई.ओ. श्री शरीफ मोहम्मद भी उपस्थित
थे.
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