इन्द्रप्रस्थ फेज 2 व विशेषीकृत
व्यावसायिक क्षेत्र रायपुरा को
राज्य शासन ने दी स्टॉम्प
और पंजीयन शुल्क में छूट
नगर विकास योजना इन्द्रप्रस्थ
फेस 2 रायपुर के 125 एकड़ क्षेत्र में विकसित की जा रही है. योजना की लागत 96.60
करोड़ रुपए है. मुख्यतः यह आवासीय योजना है जिसमें भूस्वामियों को उनकी अविकसित
भूमि के बदले 35 प्रतिशत क्षेत्र का पुनर्गठित विकसित भूखंड दिया जा रहा है. योजना
में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी. योजना में 550 भूस्वामी शामिल हैं. इसमें
से 60 प्रतिशत भूस्वामियों ने पुर्नगठित भूखंड लेने की सहमति दे दी है तथा शेष
भूमि का अर्जन किया जाएगा. योजना के औपचारिक नियम एवं प्रक्रिया के अन्तर्गत नगर
तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 50 (8) के अन्तर्गत प्रकाशन कर समस्त
कार्रवाई पूरी की जा चुकी है. योजना में मास्टर प्लॉन के प्रावधान के अनुरुप मुख्य
मार्ग 24 मीटर चौड़ा होगा जिसकी लंबाई 2.8 किलोमीटर होगी.
रायपुरा की विशेषीकृत
व्यावसायिक क्षेत्र 124.24 एकड़ क्षेत्र में विकसित होगी जिसकी लागत लगभग 250 करोड़
रुपए होगी. रायपुर के मास्टर प्लॉन अर्थात रायपुर विकास योजना के अन्तर्गत बाजारों
के विक्रेन्दीकरण किया जाना है. इसके अन्तर्गत विशेषीकृत व्यावसायिक क्षेत्र में
व्यावसायिक गतिविधियों के लिए लॉजिस्टिक हब अर्थात वेयर हाऊस कार्यालय सहित,
होलसेल व रिटेल व्यावसाय, होटल, कार्पोरेट कार्यालय विकसित होंगे. योजना में
भूस्वामियों को उनकी भूमि का 46 प्रतिशत क्षेत्र के बराबर के पुनर्गठित विकसित भूखंड
देते हुए 2 से 3 प्रतिशत तक निर्मित व्यावसायिक क्षेत्र भी आवंटित किया जाएगा. प्राधिकरण
व्दारा योजना में आवंटित भूखंड़ों पर 4 साल में निर्माण करने की शर्त भी रखी गई
है. इस योजना हेतु नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 50 (5) के अन्तर्गत
गठित समिति व्दारा आपत्तियों की सुनवाई की जा चुकी है. समिति की रिपोर्ट आते ही
प्रकाशन की अंतिम कार्रवाई करते हुए प्राधिकरण व्दारा विकास और निर्माण प्रारंभ
किया जाएगा.
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