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Aug 8, 2013

आरडीए के बकायादारों को एकमुश्त राशि जमा करने पर 50% सरचार्ज की छूट

31 जुलाई को श्री सुनील सोनी व्दारा की गई घोषणा हुई पूरी

रायपुर, 8 अगस्त 2013, रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुनील कुमार सोनी की घोषणा के अनुसार प्राधिकरण की समस्त योजनाओं के आवासीय प्रकरणों में अद्यतन बकाया राशि का एक मुश्त भुगतान करने पर देय सरचार्ज में 50 प्रतिशत की छूट लागू कर दी गई है. यह छूट 10 सितंबर तक ही मिलेगी.
उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुनील कुमार सोनी ने 31 जुलाई को न्यू राजेन्द्रनगर में नागरिकों से मुलाकात के दौरान नागरिकों के आग्रह पर सरचार्ज राशि में छूट दिए जाने की घोषणा की थी. साथ ही उन्होंने नागरिकों से अपील भी की थी कि वे अपनी बकाया राशि समय पर जमा करे ताकि वे अनावश्यक सरचार्ज राशि के भार से बच सके. प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अलेक्स पॉल मेनन ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए राजस्व शाखा को निर्देशित किया है कि वे बकायादारों को राशि जमा करने की जानकारी देते हुए बकाया वसूली के दौरान एकमुश्त भुगतान की स्थिति में सरचार्ज की राशि में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान करें.

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