नक्शा, नल, विद्युत के लिए 28 - 29 को विशेष शिविर
रायपुर, 26 अक्टूबर 2009. रावांभाठा ट्रांसपोर्टनगर में 31 अक्टूबर तक दुकानों का निर्माण न करने वाले भूखंडधारियों के भूखंड निरस्त कर दिए जाएंगे. कलेक्टर रायपुर की अध्यक्षता में दो सप्ताह पूर्व हुई बैठक में भी ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को यह निर्देश दिया गया था कि वे 31अक्टूबर तक ट्रांसपोर्टनगर में आवंटित भूखंडों पर निर्माण शुरु कर दे अन्यथा भूखंडों का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा.प्राधिकरण व बीरगांव नगर पालिका द्वारा योजना में निर्माण,विद्युत व नल कनेक्शन व भारहीनता प्रमाणपत्र हेतु 28 व 29 अक्टूबर को विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है.
प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अमित कटारिया के अनुसार बिलासपुर मार्ग में ट्रकों के खड़े होने से शहर के आवागमन में काफी परेशानी हो रही है.इस संबंध में जनवरी से लगातार व्यवसायियों को डॉ.खूबचंद बघेल ट्रांसपोर्ट नगर रावांभाठा में कारोबार स्थापित करने के लिए आग्रह किया जा रहा है.उन्होंने कहा कि पूर्व में 57व्यवसायियों को भूखंड की प्रीमियम राशि अर्थात प्रब्याजि राशि जमा नहीं करने की सूचना देते हुए राशि जमा नहीं करने पर भूखंड निरस्त किए जाने की जानकारी दी गई थी. ऐसे सभी आवंटिती जिन्होंने सूचना मिलने के बाद भी पूर्ण राशि जमा नहीं की है उनके भूखंड निरस्त कर दिए गए है.
श्री कटारिया ने कहा कि रावांभाठा में ट्रांसपोर्ट की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए व्यवसायियों को प्राधिकरण की ओर से पूरा सहयोग दिया जा रहा है.इसी क्रम में भवन निर्माण, नल कनेक्शन, विद्युत कनेक्शन व भारहीनता प्रमाणपत्र जारी करने हेतु नगर पालिका परिषद बीरगांव और रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 28 व 29 अक्टूबर को विशेष शिविर अर्थात कैम्प कार्यालय का आयोजन किया गया है. दो दिवसीय विशेष शिविर प्रातः 11 बजे से 4 बजे तक रावांभाठा में नवनिर्मित बस स्टैन्ड परिसर में होगा. कैम्प कार्यालय में एनओसी व स्वीकृति दी जाएंगी. श्री कटारिया के अनुसार राजधानी की यातायात व्यवस्था सुचारु रुप संचालित होती रहे इसके लिए जरूरी है कि ट्रकों का संचालन ट्रांसपोर्टनगर से हो. उन्होंने बताया कि वर्तमान में लगभग 70 व्यवसायियों ने अपनी दुकानों का निर्माण किया है तथा कुछ ने वहां अपने कारोबार का संचालन शुरु कर दिया है. उल्लेखनीय है कि ट्रांसपोर्टनगर के 1337 भूखंडों में से 1115 भूंखड आवंटित किए जा चुके हैं. इनमें लगभग एक हजार आवंटितियों ने भूखंड की रजिस्ट्री कराई है जिनमें लगभग 700 आवंटितियों ने ही भवन निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल किया है.
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