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Mar 7, 2018

📌 ईड्ब्लूएस - एलआईजी हेतु आरडीए का कोई एजेन्ट नहीं

फ्लैट्स के लिए सीधे कार्यालय में हो रही बुकिंग
🔹 रायपुर, 07 मार्च 2018, रायपुर विकास प्राधिकरण प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के अंतर्गत इन्द्रप्रस्थ रायपुरा, कमल विहार व बोरियाखुर्द में निर्माणाधीन और प्रस्तावित ईड्ब्लूएस व एलआईजी फ्लैट्स व स्वतंभ ईड्ब्लूएस मकान के पंजीयन (बुकिंग) के लिए प्राधिकरण ने किसी भी एजेंट को नियुक्त नहीं किया गया है. इस हेतु आवेदक सीधे रायपुर विकास प्राधिकरण के न्यू राजेन्दनगर स्थित कार्यालय में संपर्क कर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं.
🔹प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एम.डी. कावरे ने बताया कि कमल विहार 2 बीएचके फ्लैट्स 5 लाख रुपए में, कमल विहार के सेक्टर 4 व 7ए में 3 बीएसके फ्लैट 10.50 लाख रुपए में उपलब्ध है. इस हेतु टोल फ्री नंबर 1800-233-7188 नंबर पर संपर्क कर जानकारी ली जा सकती है. आरडीए के सीईओ श्री कावरे ने आगे कहा कि ऐसी कई शिकायतें आने पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंनें आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी तरह से किसी प्रापर्टी एजेंन्ट या दलाल की बातों में नहीं आए वरन वे सीधे रायपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में संपर्क करें जहां उन्हे पंजीयन के लिए पूरी तरह से मार्गदर्शन एवं सहयोग दिया जाएगा. प्राधिकरण व्दारा ईडब्लूएस फ्लैट्स के लिए पंजीयन की राशि 10 हजार रुपए, एलआईजी फ्लैट्स के लिए 20 हजार रुपए की राशि आवेदन पत्र के साथ ली जा रही है. जबकि बोरियाखुर्द में ईडब्लूएस 01 व ईडब्लूएस 02 के स्वतंत्र मकान हेतु 30 हजार रुपए आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा.

Mar 4, 2018

💥 कमल विहार में 3.50 लाख रुपए के ईडब्लूएस फ्लैट्स बुकिंग हेतु 5 मार्च अंतिम दिन

 रायपुर 04 मार्च 2018, रायपुर विकास प्राधिकरण ने होली त्यौहार के कारण कमल विहार में बनने वाले ईडब्लूएस फ्लैट्स के पंजीयन के लिए की अंतिम तिथि को बढ़ा कर 5 मार्च कर दिया है. प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एम.डी. कावरे के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के अतंर्गत बनने वाले 768 ईडब्लूएस फ्लैट्स आवेदकों को 5 लाख के बदले 3.50 लाख रुपए में मिलेंगे. इस हेतु केन्द्र सरकार व्दारा फ्लैट्स लेने वाले आवेदकों को सीधे 1.50 लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है.
 उन्होंने बताया कि 768 ईडब्लूएस फ्लैट्स के लिए वे ही नागरिक पात्र है जो छत्तीसगढ़ राज्य के नगर पंचायत, नगर पालिका व नगर पालिक निगम क्षेत्र में 31 अगस्त 2015 तक की स्थित में निवासरत हों. आवेदक के पूरे परिवार की आय तीन लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा परिवार के नाम पर पूरे भारत में कहीं भी कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए. इस योजना में परिवार की महिला मुखिया या परिवार के पुरुष मुखिया और उसकी पत्नी के संयुक्त नाम या जब परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं हो तब परिवार के पुरुष सदस्य व्दारा ही आवेदन किया जा सकता है.