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Dec 23, 2024

मोदी सरकार के “ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम, 2019” से किन्नरों समाज को समानता और सम्मान का मिला अधिकार

 ट्रांसजेन्डरों की आरडीए में कार्यशाला


रायपुर, 23 जनवरी 2024/ ट्रांजेन्डरों ने आज केन्द्र सरकार व्दारा दिए गए नागरिक अधिकारों,सुरक्षा, भेदभाव दूर करने, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की दी गई सुविधाओं की जानकारी के लिए आज रायपुर विकास प्राधिकरण में एक कार्यशाला का आयोजिन किया गया।


नेशनल काउंसलिंग फॉर ट्रांसजेंडर कौंसिल की सदस्य विद्या राजपूत, रवीना बरिहा, पप्पी देवनाथ ने प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों को इस कार्य़शाला के दौरान संबोधित किया। महासमुन्द की ट्रांसजेन्डर रवीना बरिहा ने विधि की शिक्षा प्राप्त की है। उन्होनें बताया भगवान श्रीराम के लंका से अय़ोध्या लौटने के बाद उन्होंने किन्नरों की भक्ति से  प्रसन्न हो कर आर्शीवाद दिया, इसी आर्शीवाद के कारण किन्नरों को विशेष शक्तियां प्राप्त हुई  और उन्हें समाज में एक खास स्थान मिला।  ब्रिट्रिश काल के पूर्व काफी मान सम्मान दिया जाता था। इन्हे किन्नर सहित  लगभग 12 नामों से जाना जाता था। लेकिन ब्रिट्रिशकाल में ट्रांसजेन्डरों  का बहुत दमन किया गया और  उन्हें अपराधी घोषित किया।  

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी  की सरकार ने सन् 2019 में  ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019” पारित किया। यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समाज में समानता और सम्मान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कई महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करता है, इसमें लिंग पहचान का अधिकार,शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवा, भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा, पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के पारित होने से भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक नया अध्याय शुरू हुआ है।

प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रतीक जैन की पहल पर आयोजित इस कार्यशाला में विद्या राजपूत ने आगे कहा कि इन दिनों ट्रांसजेन्डरों की सामने सबसे बड़ी समस्या आवास की कमी है। इसके लिए रायपुर विकास प्राधिकरण अपनी योजनाओ में किन्नरों को भी आवास और फ्लैट आवंटित कर सकता है। इस पर रायपुर विकास प्राधिकरण की अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती शिम्मी नाहिद ने कहा कि प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में कई संपत्तिया उपलब्ध है उनमें से ट्रांसजेन्डर समुदाय अपनी आवश्यकतानुसार संपत्ति क्रय कर सकता है। संपत्ति क्रय करने के लिए बैंक से ऋण भी लिया जा सकता है। भविष्य में जो आवासीय योजनाएं बनाई जाएगी उनमें छत्तीसगढ़ शासन से अनुरोध कर ट्रांसजेन्डरों के लिए भी आवासीय सुविधाएं विकसित करने का प्रस्ताव भी भेजा जाएगा।


Nov 20, 2024

 *सरचार्ज राशि में एकमुश्त भुगतान पर 50/30  प्रतिशत की छूट*

*बकाया 175 करोड़ और सरचार्ज 41 करोड़ रुपए*

* डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी आवास में निरस्त फ्लैट्स का होगा बहालीकरण*



रायपुर, 20 नवंबर 2024/ रायपुर विकास प्राधिकरण संचालक मंडल ने आज जनहित में दो महत्वपूर्ण फैसले किए। इसमें आवंटतियों को बकाया राशि के एकमुश्त भुगतान पर आवासीय योजनाओं में 50 प्रतिशत व व्यावसायिक योजनाओं में एक मुश्त भुगतान पर 30 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैट्स में रखरखाव और और जलकर की सरचार्ज राशि में पूरे 100 प्रतिशत की छूट एकमुश्त भुगतान किए जाने पर दिया जाएगा। यह छूट 31 मार्च 2025 तक ही दी जाएगी। जनहित में एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी आवासीय फ्लैट्स के निरस्त किए गए फ्लैट्स को पुनः बहालीकरण करने का निर्णय लिया गया है। संचालक मंडल की बैठक आज प्राधिकरण कार्यालय में श्री अंकित आनंद सचिव आवास एवं पर्यावरण एवं अध्यक्ष रायपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।   

संचालक मंडल ने केन्द्रीय माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के आर्बिट्रेशन बैंच व आर्बीट्रेशन सेल के कार्यालय के लिए न्यू राजेन्द्रनगर स्थित गोविन्द सारंग व्यावसायिक परिसर के व्दितीय व तृतीय तल पर 21847 वर्गफुट के निर्मित कार्यलय भवन को मासिक किराये पर देने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। देवेन्द्रनगर में पी.एम. एकता माल बनने के कारण छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड मुख्यालय को न्यू राजेन्द्रनगर के भक्त माता कर्मा व्यावसायिक परिसर के प्रथम तल और गोविन्द सारंग व्यावसायिक परिसर के व्दितीय तल 4781 वर्गफुट निर्मित क्षेत्र मासिक किराये पर आवंटित करने के प्रस्ताव को भी संचालक मंडल ने अपनी स्वीकृति दी।         

      संचालक मंडल की बैठक में सरचार्ज में छूट के प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए जानकारी दी गई कि आरडीए की पुरानी योजनाओं सहित, कौशल्या माता विहार, इन्द्रप्रस्थ रायपुरा, बोरियाखुर्द सहित सभी योजनाओं में कुल 175 करोड़ बकाया की मूल राशि है जिसमें 41 करोड़ रुपए सरचार्ज लिया जाना है। चूंकि आवंटितियों व्दारा बैंकों से ऋण लिया गया है और उनके व्दारा किस्तों का भुगतान किया जा रहा है साथ ही कुछ आवंटिती किराये के मकान में रह रहें है। फलस्वरुप आवंटितियों व्दारा प्राधिकरण प्रशासन से काफी समय से सरचार्ज राशि में छूट देने की मांग की जा रही थी। इसीलिए प्राधिकरण के संचालक मंडल की बैठक में सरचार्ज राशि में छूट का प्रस्ताव लाया गया। बैठक में बताया गया कि सरचार्ज में छूट का लाभ कौशल्या माता विहार और इन्द्रप्रस्थ के भूखंडधारियों को नहीं दिया जाएगा।

      प्राधिकरण कार्यालय में हुई बैठक में हीरापुर, रायपुरा, सरोना और बोरियाखुर्द योजना के डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी आवासीय फ्लैट्स जो 2007 में न्यून निम्न आय वर्ग के लिए बनाए गए थे पूर्व के मूल आवंटतियों जिनके फ्लैटस् निरस्त कर दिए गए थे उन्हीं को बहालीकरण के अन्तर्गत पुनः आवटित किए जाएगें। इसके अन्तर्गत फ्लैट्स जहां हैं जैसे हैं के आधार पर संबंधित मूल आवंटितियों के आवेदन दिए जाने व उसका बहालीकरण किया जाएग। इसमें जिस अवधि का बकाया राशि है उस पर सरचार्ज की 12 प्रतिशत राशि एकमुश्त जमा करने पर उनके फ्लैट्स का बहालीकरण किया जाएगा। ऐसे फ्लैटस केवल मूल आवंटितियों को ही दिए जाएगें किरायेदार या काबिज व्यक्ति को नहीं।

                प्राधिकरण में आज की संचालक मंडल बैठक में सदस्य सचिव एवं रायपुर विकास प्राधिकरण को मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रतीक जैन, वित्त विभाग की विशेष सचिव श्रीमती शीतल सारस्वत, आवास एवं पर्यावरण विभाग के संयुक्त सचिव श्री सी. तिर्की, कलेक्टर के प्रतिनिधि अपर कलेक्टर देवेन्द्र पटेल, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के अपर संचालक श्री संदीप बागंडे, नगर तथा ग्राम निवेश रायपुर के सहायक संचालक श्री विनीत नायर, आयुक्त नगर पालिक निगम के प्रतिनिधि सहायक अभियंता श्री आशीष शुक्ला, लोक निर्माण विभाग के प्रतिनिधि सहायक अभियंता श्री एस. बेनर्जी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रतिनिधि कार्यपालन अभियंता श्री फिलिप एक्का, वन विभाग के प्रतिनिधि एसीएफ श्री राकेश चौबे और प्राधिकरण की अतिरिक्त मुख्य कार्यापालन अधिकारी श्रीमती शिम्मी नाहिद उपस्थित थे।